सिमी पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

सिमी ने संशोधन कर प्रतिबंध की अवधि 2 साल से बढ़ा कर 5 साल किये जाने को कोर्ट में चुनौती दी है।

By Gunateet OjhaEdited By: Publish:Mon, 28 Aug 2017 10:26 PM (IST) Updated:Mon, 28 Aug 2017 10:26 PM (IST)
सिमी पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा सुनवाई
सिमी पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सिमी ने संशोधन कर प्रतिबंध की अवधि 2 साल से बढ़ा कर 5 साल किये जाने को कोर्ट में चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सिमी प्रतिबंध मामले में लंबित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिये। कोर्ट ने कहा कि पहले 13 अक्टूबर को सिमी की उस रिट याचिका पर सुनवाई की जाएगी जिसमें उसने संशोधन कर प्रतिबंध की अवधि 2 साल से बढ़ा कर 5 साल किये जाने को चुनौती दी है। जबकि सिमी पर प्रतिबंध को गैरकानूनी ठहराने वाले ट्रिब्युनल के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका और स्थानांतरण याचिकाओं पर कोर्ट 12 नवंबर को सुनवाई करेगा।

सोमवार को सिमी प्रतिबंध से जुड़े सभी मामले सुनवाई पर लगे थे। सिमी की ओर से पेश वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि उनके संगठन पर प्रतिबंध लगाना गलत है। और ट्रिब्युनल भी इसे गलत ठहरा चुका है जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट आयी है। जबकि केंद्र की ओर से पेश वकील तपेश सिंह ने यह भी कहा कि अब इस मामले में कुछ नहीं रह गया है कोर्ट मामला निस्तारित भी कर सकता है क्योंकि गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून के प्रावधान एक्ट के शिड्यूल में घोषित आतंकी संगठनों पर लागू होते हैं और सिमी उस शिड्यूल में आतंकी संगठन की सूची में शामिल है। ऐसे में दो साल और पांच साल के प्रतिबंध की बात कहां रह गई, जब ये कानून में ही गैरकानूनी है।

जब कोर्ट ने अदालत में मौजूद अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से केस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सिमी ने रिट याचिका दाखिल कर उस संशोधन को चुनौती दी है, जिसके तहत प्रतिबंध की अवधि बढ़ा कर पांच साल की गई है। कोर्ट को पहले उस पर सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद रिट पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि तय कर दी।

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