जजों के मेडिकल बिल संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जजों और उनके परिवारवालों के मेडिकल बिलों के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जजों और उनके परिवारवालों के मेडिकल बिलों के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।