सुप्रीम कोर्ट ने मांगी 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी सभी फाइलें
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी सभी फाइलें कोर्ट में जमा कराने को कहा है।
नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी सभी फाइलें कोर्ट में जमा कराने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इस मामले की जांच के लिए 2014 में एसआईटी का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता जीएस कहलों ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ को बताया कि एसआइटी जांच में विफल रही है। इसके बाद कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि कुल 221 मामलों में से 21 में जांच चल रही है।
इससे जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ लाई डिटेक्टर टेस्ट संबंधी सीबीआइ की याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है। सीबीआइ ने अदालत से जगदीश टाइटलर सहित हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की थी। यह कदम 4 दिसंबर 2015 को आए अदालत के उस आदेश के आधार पर उठाया गया, जिसमें कहा गया था कि मामले में अगर जरूरत पड़े तो झूठ व सच का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि अभिषेक वर्मा और जगदीश टाइटलर का लाई डिटेक्टर टेस्ट जरूरी है।
गौरतलब है कि वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगे इंडियन सिखों के खिलाफ थे। इसके पीछे का कारण था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जिसे उनके ही अंगरक्षकों ने अंजाम दी थी। इन दंगों के कारण देश में कई जगहों पर खून की होली खेली गई थी। इसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जिसमें 2000 के करीब लोग दिल्ली के ही थे।
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