आरटीओ के विशेषाधिकार से सलमान की कार को मिला 786 नंबर
आरटीओ के एक अधिकारी ने बुधवार को सत्र अदालत में गवाही में बताया कि आरटीओ कुछ लाइसेंस नंबर अपने पास सुरक्षित रखता है, जिसे वह अपने विवेक पर आवेदकों को आवंटित करता है। इसी के चलते अभिनेता सलमान को वीआइपी लाइसेंस नंबर 786 आवंटित किया गया।
मुंबई! हिट एंड रन मामले की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने बुधवार को सत्र अदालत में बताया कि आरटीओ कुछ लाइसेंस नंबर अपने पास सुरक्षित रखता है, जिसे वह अपने विवेक पर आवेदकों को आवंटित करता है। इसी के चलते अभिनेता सलमान खान को वीआइपी लाइसेंस नंबर 786 आवंटित किया गया।
आरटीओ अधिकारी ने सत्र न्यायाधीश डीडब्लू देशपांडे को बताया कि सलमान ने लाइसेंस नंबर 786 आवंटित किए जाने की मांग की थी। यह नंबर उन्हें दे दिया गया। बचाव पक्ष के वकील श्रीकांत शिवाडे द्वारा पूछताछ के दौरान अधिकारी ने बताया कि वीआइपी नंबर दिए जाने को लेकर कोई कानून नहीं है। आरटीओ अपने विवेक पर यह नंबर आवंटित करता है। वहीं, लाइसेंस रजिस्टर के पेज पर कोई और प्रविष्टि न दर्ज होने के बारे में पूछे जाने पर उसने कोई जानकारी न होने की बात कही।
सलमान खान को वीआइपी लाइसेंस नंबर दिए जाने के साक्ष्य अदालत में पेश किए जाने के बाद लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने आरटीओ में इंस्पेक्टर गवाह से पूछताछ की। हालांकि अदालत में पेश साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि लाइसेंस रजिस्टर के पूरे पेज में सिर्फ सलमान खान के नाम ही लाइसेंस जारी करने की प्रविष्टि दर्ज की गई है।
इस तरह अधिकारी ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को वीआइपी लाइसेंस नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया से अदालत को अवगत कराया। गौरतलब है कि 2002 में सलमान की कार बांद्रा में बेकरी से टकरा गई थी। इस हादसे में बेकरी के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे।