शीना की हत्या में औरों के भी शामिल होने का शक

सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सोमवार को पहली बार अदालत में पेश किया गया। इंद्राणी पर शीना की हत्या के अलावा बेटे मिखाइल की हत्या के प्रयास की भी दो और दफाएं लगाई गई हैं।

By Amit MishraEdited By: Publish:Mon, 31 Aug 2015 09:35 PM (IST) Updated:Mon, 31 Aug 2015 09:54 PM (IST)
शीना की हत्या में औरों के भी शामिल होने का शक

मुंबई। सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सोमवार को पहली बार अदालत में पेश किया गया। इंद्राणी पर शीना की हत्या के अलावा बेटे मिखाइल की हत्या के प्रयास की भी दो और दफाएं लगाई गई हैं।

मुंबई पुलिस को शक है कि महाराष्ट्र से बाहर के कुछ और लोग इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा, मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी ने इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ा दी।

पिछले सप्ताह अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई आइएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी को सोमवार को पहली बार अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इंद्राणी के साथ उसके दूसरे पति संजीव खन्ना एवं ड्राइवर श्याम राय को भी अदालत में पेश कर तीनों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी एस.एम.चांदगड़े ने बचाव पक्ष के वकीलों की दलील ठुकराते हुए तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ा दी।

पुलिस का तर्क था कि उसे अभी इन तीनों (इंद्राणी, संजीव खन्ना व श्याम राय) से हत्या के कारणों में आर्थिक पक्ष शामिल होने को लेकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा उसे शीना का मोबाइल फोन और कपड़े भी बरामद करने हैं। पुलिस के अनुसार उसे इस हत्याकांड में दूसरे राज्यों के कुछ और लोगों के भी शामिल होने का शक है।

पुलिस पर इंद्राणी को पीटने का आरोप

इससे पूर्व, इंद्राणी एवं संजीव खन्ना के वकीलों क्रमश: गुंजन मंगला एवं ऋषिकेश मुंदरगी ने यह कहते हुए पुलिस की मांग का विरोध किया कि पुलिस को आरोपियों से पूछताछ करने का पर्याप्त समय मिल चुका है। इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने इंद्राणी को पीटने का भी आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि ड्राइवर श्याम राय की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। पुलिस ने अदालत से आरोपियों को घर का खाना उपलब्ध नहीं कराने की मांग की थी। पुलिस की दलील थी कि उस खाने में इंद्राणी को जहर दिया जा सकता है। लेकिन अदालत ने पुलिस की यह मांग ठुकरा दी।

मिखाइल की हत्या को दी थी 2.5 लाख की सुपारी

गुवाहाटी में अपने नाना-नानी के साथ रहने वाले मिखाइल ने पुलिस को बताया था कि जिस दिन इंद्राणी ने उसकी बहन शीना वोरा का अपहरण कर उसकी हत्या की, उसी दिन उसे भी कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी भी हत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन वह होश में आने के बाद पीटर मुखर्जी के घर से भाग निकला था। मिखाइल के अनुसार यह उसकी हत्या का दूसरा प्रयास किया गया था। पुलिस ने इंद्राणी के अपने बेटे मिखाइल को जहर देकर मारने के प्रयास में उस पर आइपीसी की धारा 328 एवं हत्या के प्रयास की धारा 307 भी लगा दी है।

पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इंद्राणी ने मिखाइल की हत्या के लिए ढाई लाख की सुपारी दी थी। गिरफ्तार व्यक्ति ने सुपारी देने की बात कबूली है। पुलिस ने वह सूटकेस भी बरामद किया है, जिसका उपयोग मिखाइल की हत्या के बाद उसका शव ठिकाने लगाने के लिए किया जाना था।

अनुमति मिलने पर विधि से मिली इंद्राणी

इंद्राणी को दोपहर बाद करीब तीन बजे बांद्रा स्थित मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। वहां उसकी और संजीव खन्ना की बेटी विधि पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अदालत में इंद्राणी को देखते ही विधि फूट-फूटकर रोने लगी।

इंद्राणी भी उसी समय बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसके होश में आने पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। अदालती कार्यवाही खत्म होने के बाद इंद्राणी को उसकी बेटी विधि से अदालत में कुछ समय के लिए मिलने की अनुमति दी गई।

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