टाटा संस के खिलाफ मिस्त्री की अवमानना याचिका खारिज

ट्रिब्यूनल की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अवमानना याचिका रद की जाती है।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Thu, 19 Jan 2017 12:10 AM (IST) Updated:Thu, 19 Jan 2017 01:25 AM (IST)
टाटा संस के खिलाफ मिस्त्री की अवमानना याचिका खारिज
टाटा संस के खिलाफ मिस्त्री की अवमानना याचिका खारिज

मुंबई, प्रेट्र। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से टाटा संस को बड़ी राहत मिली। उसने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की दो कंपनियों द्वारा टाटा संस और उसके निदेशकों के खिलाफ अवमानना की याचिका खारिज कर दी। याचिका में मिस्त्री को हटाने के मामले में ट्रिब्यूनल के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

हालांकि ट्रिब्यूनल की बेंच ने मिस्त्री परिवार को तीन दिन के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने की छूट दे दी। मिस्त्री परिवार छह फरवरी को टाटा संस की होने वाली असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के बारे में शपथ पत्र दाखिल कर सकेंगे।

ट्रिब्यूनल की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अवमानना याचिका रद की जाती है। बेंच का मानना है कि टाटा संस ने अदालत की अवमानना नहीं की। साइरस इन्वेस्टमेंट्स लि. और स्टर्लिग इन्वेस्टमेंट ने याचिका दायर करके मांग की थी कि टाटा संस को 6 फरवरी या किसी अन्य तारीख को ईजीएम बुलाने से रोका जाए।

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