Malegaon blast case: मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर और प्रसाद पुरोहित को NIA कोर्ट ने पेश होने से दी छूट

Malegaon blast case एनआइए कोर्ट ने मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को कोर्ट में पेश होने से छुट दे दी है।

By Ayushi TyagiEdited By: Publish:Tue, 21 May 2019 11:11 AM (IST) Updated:Tue, 21 May 2019 11:11 AM (IST)
Malegaon blast case: मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर और प्रसाद पुरोहित को NIA कोर्ट ने पेश होने से दी छूट
Malegaon blast case: मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर और प्रसाद पुरोहित को NIA कोर्ट ने पेश होने से दी छूट

मुंबई, प्रेट्र। साल 2008 में मुंबई के मालेगांव ब्लास्ट को लेकर मंबई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले में आरोपी  प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को इस सप्ताह के पहले पेश होने से छूट दे दी है।

दरअसल, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और चतुर्वेदी ने कोर्ट से कहा कि वह अभी लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के नतीजों को लेकर व्यस्त है, जहां उन्होंने चुनाव लड़े थे। चतुर्वेदी  ने  व्यक्तिगत कठिनाइयों का हवाला दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में विस्फोट स्थल का दौरा करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के वकीलों द्वारा दायर एक आवेदन को भी अनुमति दी है।

स्पेशल एनआइए कोर्ट ने पिछले हफ्ते जो कि इस मामले में सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा कि एक उम्मीदवार के रूप में, उन्हें 23 मई को अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के लिए अपने एजेंटों को नामित करने सहित चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले चतुर्वेदी ने भी यहीं कारण दिया है। बता दें कि इस मामले में अदालत अब गवाहों की गवाही दर्ज कर रही है। तीन आरोपियों के अलावा मामले के अन्य आरोपी मेजर (सेवानिवृत्त) राम भी हैं।

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