सामूहिक दुष्कर्म के चार अभियुक्तों को उम्रकैद

बहुचर्चित बादशाहपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले के चारों अभियुक्तों को शुक्रवार अतिरिक्त सेशन जज जतिंदर कौर की अदालत ने उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मामले में शामिल अभियुक्त बादशाहपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज व जांचकर्ता एसआई को अदालत ने बरी कर दिया है।

By Murari sharanEdited By: Publish:Sat, 29 Nov 2014 09:08 PM (IST) Updated:Sat, 29 Nov 2014 09:26 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म के चार अभियुक्तों को उम्रकैद

पटियाला। बहुचर्चित बादशाहपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले के चारों अभियुक्तों को शुक्रवार अतिरिक्त सेशन जज जतिंदर कौर की अदालत ने उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मामले में शामिल अभियुक्त बादशाहपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज व जांचकर्ता एसआई को अदालत ने बरी कर दिया है। वहीं पीडि़ता के आत्महत्या करने के संबंध में अलग से दर्ज मामले का फैसला अदालत द्वारा सुनाना बाकी है।

सरकारी वकील संजीव बत्तरा ने बताया कि दो साल 16 दिन के बाद जिन चार अभियुक्तों को शनिवार को अदालत ने सजा सुनाई है, उनमें बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन, संदीप सिंह व शिंदरपाल कौर का नाम शामिल हैं। दोषियों पर आरोप था कि 13 नवंबर 2012 को दीवाली की रात उन्होंने जिले के समाना शहर के अधीन कस्बा बादशाहपुर की एक युवती के साथ खेत की मोटर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। शिंदरपाल कौर ने दुष्कर्म में उनका सहयोग किया था।

पीडि़त परिवार को मामला दर्ज करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने भी उनकी नहीं सुनीं। परेशान होकर पीडि़त लड़की ने 26 दिसंबर 12 को आत्महत्या कर ली। तब पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म सहित लड़की द्वारा आत्महत्या करने का मामला दर्ज किया था।

chat bot
आपका साथी