93 मुंबई धमाकों के पीड़ितों को मिला इंसाफ, अबू सलेम समेत 6 दोषी करार

करीब दो घंटे में लगातार 12 धमाकों से मायानगरी मुंबई दहल उठी थी। टाडा अदालत ने अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी माना है।

By Lalit RaiEdited By: Publish:Fri, 16 Jun 2017 10:37 AM (IST) Updated:Sun, 18 Jun 2017 02:31 PM (IST)
93 मुंबई धमाकों के पीड़ितों को मिला इंसाफ, अबू सलेम समेत 6 दोषी करार
93 मुंबई धमाकों के पीड़ितों को मिला इंसाफ, अबू सलेम समेत 6 दोषी करार

नई दिल्ली [स्पेशल डेस्क] ।  मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी रुकता नहीं है। लोग अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं और मायानगरी भी उसी कदम ताल के साथ आगे बढ़ती रहती है। लेकिन 1993 का वो वर्ष एक ऐसा दर्द दे गया जिसकी टीस देश के हर हिस्से के लोग समान रूप से महसूस करते हैं। 1993 मुंबई धमाकों का सबसे बड़ा असर औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ा जब मुंबई से तमाम छोटे उद्योग और व्यापरियों ने मायानगरी को अलविदा कह दिया।  24 साल बाद धमाकों के पीड़ितों के जख्म पर टाडा अदालत ने मरहम लगाने का काम किया। अदालत ने अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी माना जबकि अब्दुल कय्यूम को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।  

अबू सलेम- आपराधिक साजिश का दोषी करार, साजिश और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी ।

मुस्तफा दोसा- षड़यंत्र, हत्या और आतंकी गतिविधियों के लिए दोषी करार। 2008 में दुबई से प्रत्यर्पण हुआ था।  धमाके की साजिश और हथियार सप्लाई करने के लिए दोषी करार। 

फिरोज अब्दुल राशिद खान- हत्या का दोषी करार, फिरोज पर दुबई में मीटिंग में शामिल होने का आरोप था। 

ताहिर मर्चेंट को भी टाडा अदालत ने दोषी माना है। 

अब्दुल कय्यूम को अदालत ने सभी आरोपों से  मुक्त कर दिया। और उसे निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। 

रियाज सिद्दीकी को भी टाडा अदालत ने दोषी माना। लेकिन साजिश के आरोप को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश के आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। 

जानकार की राय

jagran.com से खास बातचीत में दिल्ली हाइकोर्ट के वकील शशांक शुद्धि  ने कहा कि अबू सलेम को मौत तक उम्रकैद या सिर्फ उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है। 

टाडा अदालत ने सभी आरोपियों को देश के खिलाफ आक्रमण करने के आरोप से मुक्त कर दिया। 

इन सातों आरोपियों की सुनवाई मुख्य मामले से अलग कर दी गई थी क्योंकि उन्हें मुख्य सुनवाई खत्म होने के वक्त गिरफतार किया गया था।

1993 मुंबई धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी। साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे।

अबू सलेम पर आरोप

सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को ए के 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य दत्त के गए और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।

इस मामले में 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था कि इस मामले में 29 मई को सजा या सजा की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। टाडा अदालत ने 2006 में याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। मेमन को 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई।

सलेम पर भारत में दर्जनों आपराधिक मामले हैं। सलेम इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अभिनेत्री के साथ पुर्तगाल में पकड़ा गया था सलेम

- अबु सलेम को पुर्तगाल सरकार ने इस शर्त के साथ भारत को सौंपा था कि उसे किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
- सलेम को पुर्तगाल पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो वह एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ था।
- उसने 1998 में दुबई में कार ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया। इसी बीच एक स्टेज शो के दौरान उसकी दोस्ती एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई थी।
- दोनों का निकाह होने की बातें भी सामने आई थीं। हालांकि, मोनिका और सलेम ने कभी भी इन रिश्तों को मंजूर नहीं किया।
- मोनिका बेदी को भोपाल में बने फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसका यह पासपोर्ट भोपाल में बना था।

दाऊद इब्राहिम अब भी फरार

मुंबई बम धमाकों में आरोपी मुस्तफा दोसा और अबू सालेम सहित रियाज सिद्दीकी, करिमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कयूम के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज कर टाडा कोर्ट में मामला चलाया था। इन धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफा दोसा को फरार घोषित किया था। 30 जुलाई, 2015 को मुंबई धमाकों के एक केस में याकूब मेमन को फांसी हुई थी। इन धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

 धमाके का घटनाक्रम

धमाका जगह समय
पहला   मुंबई स्टॉक एक्सचेंज  दोपहर 1:30 बजे 
दूसरा  नरसी नाथ स्ट्रीट  दोपहर 2:15 बजे 
तीसरा  शिव सेना भवन  दोपहर 2:30 बजे 
चौथा  एयर इंडिया बिल्डिंग   दोपहर 2:33 बजे 
पांचवां  सेन्चुरी बाजार  दोपहर 2:45 बजे 
छठा  माहिम  दोपहर 2:45 बजे 
सातवां  झवेरी बाज़ार  दोपहर 3:05 बजे 
आठवां  सी रॉक होटल   दोपहर 3:10 बजे 
नौवां  प्लाजा सिनेमा    दोपहर 3:13 बजे
 दसवां  जुहू सेंटूर होटल   दोपहर 3:20 बजे 
 ग्यारहवां  सहार हवाई अड्डा   दोपहर 3:30 बजे 
 बारहवां  एयरपोर्ट सेंटूर होटल   दोपहर 3:40 बजे 

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