जीएसटीएन बनेगी सरकारी कंपनी? एक मई को जीएसटी काउंसिल करेगी चर्चा
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की पहली मई को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी।
हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल पहली मई को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेगी। काउंसिल इस बात पर विचार करेगी कि जीएसटीएन में केंद्र और राज्यों की मौजूदा 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को बढ़ाकर 51 प्रतिशत से अधिक किया जाए या इसे शत-प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनाया जाए। काउंसिल जीएसटी रिटर्न सरल बनाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री एरिया में खरीददारी को जीएसटी से छूट प्रदान करने का निर्णय भी कर सकती है।
जीएसटी में छूट देने का हो सकता है फैसला
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की पहली मई को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी। बैठक में मुख्यत: तीन विषयों पर विचार किया जाएगा जिनमें जीएसटीएन को सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
जीएसटीएन नए कंपनी कानून की धारा 8 के तहत एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी के तौर पर पंजीकृत है। इसमें 49 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है जबकि 51 प्रतिशत हिस्सेदारी पांच गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों की है। इनमें हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एनएसई स्ट्रैटिजिक इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और एलआइसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं। जीएसटीएन वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए जरूरी आइटी सॉल्युशन प्रदान करता है।
एक जुलाई 2017 से जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय जीएसटी पोर्टल पर दिक्कतों के चलते व्यापारियों ने इसकी क्षमता को लेकर सवाल भी उठाए थे। हालांकि अभी इसे सरकारी बनाने की दिशा में कदम क्यों उठाया जा रहा है, इस बारे में सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।
सूत्रों ने कहा कि काउंसिल जीएसटी रिटर्न सरल बनाने के संबंध में मंत्रीसमूह की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। जीएसटी में मौजूदा जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 की व्यवस्था की जगह सिर्फ एक सिंगल पेज का रिटर्न का रखने के प्रस्ताव को भी काउंसिल अंतिम रूप दे सकती है। साथ ही काउंसिल यह भी तय करेगी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री एरिया में खरीद पर जीएसटी की छूट का फैसला भी कर सकती है।
हाल में एक अडवांस रूलिंग अथॉरिटी के निर्णय के बाद यह खबर आई थी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री एरिया में सामान की बिक्री पर जीएसटी की छूट नहीं है। हालांकि जीएसटी लागू होने से पहले ड्यूटी फ्री जोन में सामान की बिक्री पर टैक्स नहीं लगता था।