छोटे-बड़े सभी रेस्त्रां में खाना हो सकेगा सस्ता, घटेगा जीएसटी

कंपोजीशन स्कीम वाले रेस्टोरेंट पर जीएसटी 5 से घटाकर एक प्रतिशत करने की सिफारिश की, एसी रेस्टोरेंट में खाने पर जीएसटी की दर 18 से 12 प्रतिशत करने को कहा..

By Gunateet OjhaEdited By: Publish:Sun, 29 Oct 2017 10:19 PM (IST) Updated:Mon, 30 Oct 2017 10:39 AM (IST)
छोटे-बड़े सभी रेस्त्रां में खाना हो सकेगा सस्ता, घटेगा जीएसटी
छोटे-बड़े सभी रेस्त्रां में खाना हो सकेगा सस्ता, घटेगा जीएसटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। छोटे-बड़े और एसी रेस्त्रां में खाना खाने पर जीएसटी की दर कम हो सकती है। जीएसटी काउंसिल के एक मंत्रिसमूह ने कंपोजीशन स्कीम का चुनाव करने वाले रेस्टोरेंट पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने तथा एसी रेस्त्रां में खाने पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। काउंसिल 10 नवंबर को गुवाहटी में होने वाली अहम बैठक में इस मंत्रिसमूह की सिफारिशों पर मुहर लगा सकती है।

असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्र्व शर्मा की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिसमूह ने यह अहम सिफारिश की है। इस मंत्रिसमूह में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी शामिल हैं।

मंत्रिसमूह ने हालांकि रेस्त्रां पर जीएसटी की दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग को चिंता थी कि अगर रेस्त्रां सेवा पर जीएसटी की दर घटाने के साथ-साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा खत्म कर दी जाती है तो इससे उनके उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यही वजह है कि मंत्रिसमूह ने रेस्त्रां के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा को बरकरार रखने का फैसला किया है।

उल्लेखनीय है कि काउंसिल के इस कदम से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। देश में एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद एसी रेस्त्रां में खाने पर 18 प्रतिशत और गैर-एसी रेस्त्रां में खाने पर 12 प्रतिशत जीएसटी लग रहा था।

मंत्रिसमूह ने रेस्त्रां की एसी और गैर-एसी श्रेणी भी खत्म करने की सिफारिश की है। ऐसा होने पर किसी भी रेस्त्रां में खाने पर 12 प्रतिशत जीएसटी ही देना होगा।

मंत्रिसमूह ने कंपोजीशन स्कीम लेने वाले रेस्त्रां में खाने पर जीएसटी की दर घटाकर एक प्रतिशत करने की सिफारिश की है। फिलहाल कंपोजीशन स्कीम लेने वाले रेस्त्रां को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होता है। सूत्रों के मुताबिक ढाबा और कैटरिंग पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत की दर से लगेगा।

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