सार्वजनिक होगा नाथूराम गोडसे का बयान, सीआइसी ने दिया आदेश

आशुतोष बंसल ने अपनी याचिका में गांधी हत्याकांड मामले में गोडसे के बयान सहित चार्जशीट व अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग दिल्ली पुलिस से की थी।

By Manish NegiEdited By: Publish:Fri, 17 Feb 2017 06:52 PM (IST) Updated:Fri, 17 Feb 2017 08:22 PM (IST)
सार्वजनिक होगा नाथूराम गोडसे का बयान, सीआइसी ने दिया आदेश
सार्वजनिक होगा नाथूराम गोडसे का बयान, सीआइसी ने दिया आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान हत्यारे नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए बयान को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। साथ ही उसने इससे संबंधित दस्तावेजों को भी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि गोडसे के बयान और संबंधित दस्तावेजों को राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने आशुतोष बंसल की याचिका पर उपरोक्त आदेश दिया। उनका कहना था, 'नाथूराम गोडसे और अन्य आरोपियों के विचारों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन हम उनके विचारों को सार्वजनिक होने से नहीं रोक सकते हैं।'

आशुतोष बंसल ने अपनी याचिका में गांधी हत्याकांड मामले में गोडसे के बयान सहित चार्जशीट व अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग दिल्ली पुलिस से की थी। जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया कि सभी दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिए गए हैं। उसने बंसल की अर्जी को अभिलेखागार के पास भेज दिया। अभिलेखागार ने याचिकाकर्ता को दस्तावेजों का परीक्षण कर जरूरी सूचना हासिल कर लेने के लिए कहा।

जब कोई जानकारी नहीं मिली तो बंसल ने सीआइसी का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को निर्देश दिया कि वह गोडसे के बयान और चार्जशीट की प्रमाणित प्रति बंसल को 20 दिन के भीतर उपलब्ध कराए।

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