हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- 6 माह के भीतर गौहत्या रोकने का कानून बनाए

इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे।

By Sachin BajpaiEdited By: Publish:Sat, 30 Jul 2016 12:59 PM (IST) Updated:Sat, 30 Jul 2016 01:48 PM (IST)
हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- 6 माह के भीतर गौहत्या रोकने का कानून बनाए

नई दिल्ली (वेब डेस्क) । गौहत्या पर प्रतिबंध को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि गौहत्या रोकने के लिए छह महीने के भीतर कानून बनाया जाए। शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को यह आदेश जारी किया।

इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। उसके अलावा हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गौ शाला बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे।

साथ ही हिमाचल हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं का अनुपालन करे ताकि खेती के साथ-साथ किसानों को भी समुचित लाभ हो सके।

पढ़ेंः गुजरात के ऊना में दलितों को मिली थी शेर के किए की सजा

chat bot
आपका साथी