सीबीआइ ने हाई कोर्ट में कहा, पूर्व वायु सेना अध्यक्ष ने किया शर्मसार

26 दिसंबर 2016 को निचली अदालत ने एसपी त्यागी को जमानत दी थी। सीबीआइ ने इस आदेश को चुनौती दी है।

By Rajesh KumarEdited By: Publish:Mon, 09 Jan 2017 10:28 PM (IST) Updated:Tue, 10 Jan 2017 12:23 AM (IST)
सीबीआइ ने हाई कोर्ट में कहा, पूर्व वायु सेना अध्यक्ष ने किया शर्मसार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में सीबीआइ ने सोमवार को हाई कोर्ट में कहा कि पूर्व वायु सेना अध्यक्ष एसपी त्यागी ने जघन्य अपराध किया है। जो देश को शर्मसार करने वाला है। निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत भी अवैध है।

न्यायमूर्ति आइएस मेहता की अदालत में त्यागी की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआइ की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी मामले की सुनवाई में देरी कर रहे हैं। यह एक गंभीर प्रकरण है। मामले में लिप्त अन्य लोग चाहते हैं कि वह भी जेल से बाहर रहे। उन्होंने कहा कि त्यागी के अलावा उन्होंने दो अन्य सह आरोपियों उनके भाई संजीव त्यागी उर्फ जूली और वकील गौतम खेतान को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ भी अलग से याचिका दायर की है। इन सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाना चाहिए।

पूर्व वायु सेना अध्यक्ष के वकील ने सीबीआइ की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। सीबाआइ ने मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। उन्हें उसे पढ़ने व जवाब दायर करने का समय दिया जाए और मामले की सुनवाई 26 जनवरी के बाद हो। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय कर दी।

गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2016 को निचली अदालत ने एसपी त्यागी को जमानत दी थी। सीबीआइ ने इस आदेश को चुनौती दी है। सीबीआइ का आरोप है कि त्यागी जांच को बाधित कर सकते हैं। साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। सभी पर 3,600 करोड़ रुपये में हेलीकॉप्टरों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए 423 करोड़ रुपये की रिश्र्वत लेने का आरोप है। आरोपियों को 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

chat bot
आपका साथी