अरुणाचल प्रदेश संसदीय सचिव कानून को हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक
अरुणाचल प्रदेश की भाजपा नीत पेमा खांडू की सरकार में इस समय 23 संसदीय सचिव हैं।
ईटानगर, प्रेट्र। गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर खंडपीठ ने अरुणाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते और अन्य प्रावधान) अधिनियम-2007 को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने यह फैसला एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया।
संसदीय सचिवों की नियुक्ति के संबंध में पिछले वर्ष 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को आधार मानते हुए जस्टिस मोनोजीत भुयन और जस्टिस रूमी कुमारी फूकन ने बुधवार को इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर सभी पक्ष सहमत हैं, इसलिए इस जनहित याचिका पर आगे सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश की भाजपा नीत पेमा खांडू की सरकार में इस समय 23 संसदीय सचिव हैं।