दिल्‍ली-एनसीआर में घनी धुंध के बावजूद केंद्र ने कहा, पराली जलाने में आई कमी

वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में घनी धुंध छाई हुई है और लोग इसके लिए पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

By Tilak RajEdited By: Publish:Fri, 01 Nov 2019 07:47 PM (IST) Updated:Fri, 01 Nov 2019 07:47 PM (IST)
दिल्‍ली-एनसीआर में घनी धुंध के बावजूद केंद्र ने कहा, पराली जलाने में आई कमी
दिल्‍ली-एनसीआर में घनी धुंध के बावजूद केंद्र ने कहा, पराली जलाने में आई कमी

नई दिल्ली, आइएएनएस। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में घनी धुंध छाई हुई है और लोग इसके लिए पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 2016 से 2018 के बीच तीनों राज्यों में पराली जलाए जाने की घटनाओं में 41 फीसद की कमी आई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि उसने सेटेलाइट मैपिंग के जरिये आंकड़े जुटाए हैं जो पराली जलाने की घटनाओं में कमी की ओर इशारा करते हैं। ये आंकड़े कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च ऑन एग्रो ईकोसिस्टम मॉनिटिरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस लेबोरेटरी ने जुटाए हैं जो एग्रीकल्चर फिजिक्स, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का विभाग है। हलफनामे के मुताबिक, 2018 में पराली जलाने की घटनाओं में 2017 और 2016 की तुलना में क्रमश: 15 फीसद और 41 फीसद कमी आई है। केंद्र का कहना है कि 2017 के मुकाबले 2018 में पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 11 फीसद, हरियाणा में 29.5 फीसद और उत्तर प्रदेश में 24.5 फीसद की कमी आई है।

मालूम हो कि 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रीय राजधानी के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अपना जवाब और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। केंद्र ने बताया है कि 2018-19 के दौरान उसने अपने हिस्से का सारा धन राज्यों को जारी कर दिया है। इसमें पंजाब को 269.38 करोड़, हरियाणा को 137.84 करोड़, उत्तर प्रदेश को 148.6 करोड़ और केंद्रीय एजेंसियों को 28.51 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह धनराशि किसानों को सब्सिडी पर पराली प्रबंधन मशीनों के वितरण के लिए आवंटित की गई है।

सोमवार को ईपीसीए की रिपोर्ट पर विचार करेगी शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) की ओर से दाखिल विशेष प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट पर विचार करेगा। इसके अलावा शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से हुए प्रदूषण समेत कई अन्य मसलों पर विचार करेगी। दाखिल रिपोर्ट में ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को कचरा जलाने, उद्योगों से जहरीले उत्सर्जन और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है।

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