Maharashtra Final Year Exam 2020: महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश, 7 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा पर योजना करें पेश

Maharashtra Final Year Exam 2020 विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं

By Nandini DubeyEdited By: Publish:Sat, 05 Sep 2020 01:34 PM (IST) Updated:Sat, 05 Sep 2020 01:34 PM (IST)
Maharashtra Final Year Exam 2020: महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश, 7 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा पर योजना करें पेश
Maharashtra Final Year Exam 2020: महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश, 7 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा पर योजना करें पेश

Maharashtra Final Year Exam 2020: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक पूरी विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में 7 सितंबर तक योजना प्रस्तुत करें। यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने संवाददाताओं से कही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को सोमवार तक अपनी विस्तृत परीक्षा योजना देनी होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि परीक्षा के लिए हर विश्वविद्यालय के अपने दिशा निर्देश हो सकते हैं, लेकिन परिणाम 31 अक्टूबर तक जारी करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 7 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने की अपनी विस्तृत योजना प्रस्तुत करने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि इसके बाद सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक कर सकेगी। कमेटी की बैठक में यह तय किया जाएगा कि परीक्षा के दौरान कोरेाना वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोविड -19 मामलों की अधिक संख्या के कारण सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के आयोजन पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी राज्यों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करनी होंगी।

बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे स्टूडेंट्स

शिवसेना की युवा शाखा, युवा सेना ने कोरोना काल संकट के मद्देनजर राज्यों के विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत नहीं कर सकता है।

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