Breaking: लॉकडाउन के चलते गैंगस्टर अरुण गवली की पैरोल 5 दिन आगे बढ़ी, बांबे HC का फैसला
Breaking बांबे हाइकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार(29 मई) गैंगस्टर अरुण गवली की पैरोल को पांच दिन के लिए आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया है।
नागपुर, प्रेट्र। Breaking, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आज बांबे हाइकोर्ट ने गैंगस्टर अरुण गवली की पैरोल को पांच दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। बांबे हाइकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार(29 मई) गैंगस्टर अरुण गवली की पैरोल को पांच दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे नागपुर सेंट्रल जेल के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस से यात्रा परमिट प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस एस बी शुक्रे और ए एस किलोर की डिवीजन बेंच ने गवली को संबंधित पुलिस प्रशासन से अनुमति लेने का निर्देश दिया, ताकि वह लॉकडाउन के बीच मुंबई से नागपुर तक की यात्रा करने कर सकें और नागपुर सेंट्रल जेल के सामने आत्मसमर्पण कर सकें। अरुण गवली के वकील मीर नागमन अली ने अदालत को बताया कि पिछले सप्ताह हाइकोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार, गवली आत्मसमर्पण करने के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल में अधिकारियों के सामने पेश हुए थे।
अली ने कहा कि हालांकि, जेल अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गवली के आवेदन को सुनने के बाद जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए और समय मांगा है। अदालत ने कहा कि हम इस राय पर एकमत हुए हैं कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आवेदक (गवली) को एक अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए।
पीठ ने गैंगस्टर अरुण गवली को एक दिन के भीतर मुंबई से नागपुर यात्रा के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकरण यात्रा की अनुमति मांगने की बात कही है। बेंच ने कहा कि आवेदक आत्मसमर्पण करेगा, इसके बाद तीन दिनों के भीतर नागपुर जेल में सरेंडर करेगा। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि अगर गवली ने COVID-19 महामारी या लॉकडाउन के कारण आत्मसमर्पण के लिए एक और आवेदन का हवाला देते हुए अधिक समय की मांग की तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2008 से हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे गवली को नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है।