Yes Bank Scam: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वधावन बंधुओं को इन शर्तो के साथ दी जमानत
Yes Bank Scam यस बैंक घोटाले के आरोपित व्यवसायियों कपिल वधावन और धीरज वधावन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये नकद और अपना पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी है।
मुंबई, एएनआइ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक घोटाले (Yes Bank scam) के आरोपित व्यवसायियों कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत दे दी है, ये जमानत उन्हें एक लाख रुपये नकद और अपना पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय 60 दिनों के समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सका।
गौरतलब है कि बीती 1 अगस्त को विशेष सीबीआइ अदालत ने यस बैंक घोटाला मामले में आरोपी डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन और उनके भाई धीरज की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस घोटाले में सीबीआइ ने दिवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (डीएचएफएल) और आरकेडब्ल्यू डिवेलपर्स के प्रवर्तक कपिल वधावन और धीरज वधावन को अप्रैल में गिरफ्तार किया था। इस केस में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर भी आरोपी हैं। इस मामले की जांच सीबीआइ के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी अलग से कर रहा है।
सीबीआइ में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अप्रैल और जून 2018 के बीच ये घोटाला शुरु हुआ जब यस बैंक ने संकट का सामना कर रही डीएचएफएल में 3700 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके पश्चात वधावन बंधुओं ने कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज के रूप में 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी।