Maharashtra: नवाब मलिक ने वानखेड़े परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए हाई कोर्ट से माफी मांगी

Maharashtra नवाब मलिक ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी करने के आश्वासन के बावजूद बिना शर्त माफी मांगी ली है कि वह ऐसा नहीं करेंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Fri, 10 Dec 2021 04:59 PM (IST) Updated:Fri, 10 Dec 2021 04:59 PM (IST)
Maharashtra: नवाब मलिक ने वानखेड़े परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए हाई कोर्ट से माफी मांगी
नवाब मलिक ने वानखेड़े परिवार के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए हाई कोर्ट से माफी मांगी। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी करने के आश्वासन के बावजूद बिना शर्त माफी मांगी कि वह ऐसा नहीं करेंगे। नवाब मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अस्पी चिनाय ने मंत्री द्वारा एक हलफनामा पेश किया। इसमें उन्होंने अदालत के 29 नवंबर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए माफी मांगी। नवाब मलिक ने हलफनामे में कहा कि अपने स्वयं के उपक्रम का उल्लंघन करके अदालत का अपमान करने का उनका इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान विचाराधीन टिप्पणियां कीं और वे सोशल मीडिया पोस्ट या सार्वजनिक टिप्पणियों का हिस्सा नहीं थे।

हलफनामे में उन्होंने कहा कि मैं 25 नवंबर और 29 नवंबर को दिए गए उपक्रम के उल्लंघन के मामले में इस अदालत से बिना शर्त माफी मांगता हूं। मंत्री ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई नहीं करता, तब तक वह वानखेड़े परिवार के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। हलफनामे में कहा गया कि हालांकि, मुझे विश्वास है कि मेरा बयान मुझे केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग और उनके अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान उनके आचरण पर टिप्पणी करने से नहीं रोकेगा। हाई कोर्ट ने मलिक की माफी स्वीकार कर ली है।

ज्ञानदेव वानखेड़े के वकील, वरिष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ द्वारा मलिक के बयान के बारे में उठाई गई आपत्ति पर भी ध्यान दिया कि वह अभी भी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के आचरण पर टिप्पणी कर सकते हैं। वकील सराफ ने कहा कि मलिक को हलफनामे के इस हिस्से का दुरुपयोग समीर वानखेड़े (जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर हैं) के खिलाफ अपमानजनक बयान देना जारी रखने के लिए नहीं करना चाहिए। एडवोकेट चिनाय ने कहा कि उनके मुवक्किल अधिकारी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे।

वकील ने कहा कि मैं (मलिक) उनके (समीर वानखेड़े के) निजी जीवन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। उनका धर्म, जाति, छुट्टियां... मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उच्च न्यायालय ने चिनाय के बयान को स्वीकार कर लिया लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि मलिक आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में समीर वानखेड़े के पिछले आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि किसी भी टिप्पणी को वर्तमान या भविष्य तक सीमित रखा जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि दोनों पक्षों के वकीलों को उन्हें इसे समाप्त करने की सलाह देनी चाहिए।

चिनाय ने कहा कि वह चाहते हैं कि वह कर सकें, लेकिन मुद्दा बहुत जटिल था। 29 नवंबर को खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 22 नवंबर के आदेश को रद कर दिया था, जिसने मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंत्री को वानखेड़े के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोकने से इनकार कर दिया था। मलिक ने तब एक वचन दिया था कि वह वानखेड़े परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं देंगे या सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे। अदालत ने ज्ञानदेव वानखेड़े को तीन जनवरी, 2022 तक प्रत्युत्तर (अतिरिक्त) हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। ज्ञानदेव ने मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और 1.25 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मलिक के दामाद को एनसीबी द्वारा इस साल की शुरुआत में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद राकांपा नेता ने उनके परिवार के खिलाफ एक धब्बा अभियान शुरू किया था। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने मलिक को एकल पीठ के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए दिए गए समय को मंगलवार तक बढ़ा दिया। 

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