शंकराचार्य स्वरूपानंद के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा
हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ राजधानी भोपाल की अदालत में विचाराधीन मानहानि का मुकदमा खारिज करने का आदेश सुनाया है।
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ राजधानी भोपाल की अदालत में विचाराधीन मानहानि का मुकदमा खारिज करने का आदेश सुनाया है। मामला साई बाबा के खिलाफ टिप्पणी से संबंधित है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है इसलिए कोई भी किसी को भगवान मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज किया गया मानहानि का मुकदमा आगे चलाए जाने योग्य नहीं है।