कपड़ा, सैलून व जूता दुकानें खोलने की मिली अनुमति

पश्चिमी सिंहभूम जिले में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियां कुछ शर्तों के साथ जारी हो रही हैं। कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह लॉकडाउन का अनुपालन जारी रहेगा।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 30 Aug 2020 12:06 AM (IST) Updated:Sun, 30 Aug 2020 06:19 AM (IST)
कपड़ा, सैलून व जूता दुकानें खोलने की मिली अनुमति
कपड़ा, सैलून व जूता दुकानें खोलने की मिली अनुमति

जासं, चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियां कुछ शर्तों के साथ जारी हो रही हैं। कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह लॉकडाउन का अनुपालन जारी रहेगा। एक सितंबर से राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू हो जायेगा। आर्थिक गतिविधि जो पूर्व में यथा कपड़े का दुकान, सैलून, जूते का दुकान सहित ऐसे कई दुकानों को जिसे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु अनुमति नहीं दिया गया था पर अभी इन सभी दुकानदारों को अनुमति दिया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने शनिवार को यहां जानकारी दी कि यह अनुमति शर्त के साथ दिया गया है जिसके तहत आपको सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का अनुपालन करना होगा। हमेशा मास्क का प्रयोग करना होगा एवं आप कोई भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने आसपास के क्षेत्र का नियमित तौर पर साफ सफाई करते हुए सैनिटाइज करेंगे तभी आप वायरस के संक्रमण से बचेंगे और सरकार के कानूनी कार्रवाई से भी बचेंगे।

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