बच्चों के हित की रक्षा करना सबका दायित्व : उपायुक्त

कुरडेग : आकांक्षी जिला रूपांतरण कोषांग व जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में बाल संरक्षण्

By JagranEdited By: Publish:Mon, 28 Jan 2019 11:31 PM (IST) Updated:Mon, 28 Jan 2019 11:31 PM (IST)
बच्चों के हित की रक्षा करना सबका दायित्व : उपायुक्त
बच्चों के हित की रक्षा करना सबका दायित्व : उपायुक्त

कुरडेग : आकांक्षी जिला रूपांतरण कोषांग व जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में बाल संरक्षण विषयक विधि की सिद्धि मिशन के तहत विधि जागरूकता शिविर सह कार्यशाला का आयोजन कुरडेग प्रखंड के हाई स्कूल परकला,¨खडा में किया गया। आकांक्षी जिला रूपांतरण कोषांग द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन टीम की मदद से विधि की सिद्धि अभियान की नींव कुरडेग प्रखंड में रखी गयी, इस अभियान के तहत जिले के हर प्रखंड में समेकित बाल संरक्षण योजना में विभिन्न हित धारकों की जिम्मेवारी विषय के ऊपर प्रखंड स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने कोषांग के सात्विक मिश्रा और बचपन बचाओ आंदोलन के ब्रजेश मिश्र को इस मुहिम के लिए बधाई दी साथ ही आकांक्षी जिला फेल्लो को हर प्रखंड में इस अभियान का सफलतापूर्वक संचालन करने का निर्देश दिया।उन्होंने प्रखंड एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां एवं विद्यालयों के बाल सांसद के सदस्यों से अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर मानव तस्करी को जिले से जड़ से उखाड़ फेकने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण को संरक्षित करने के सभी को आगे आकर प्रयास करने की जरूरत है।बच्चों की भूमिकाओं को निखारना है।बच्चों का बचपन सुरक्षित रहेगा तो जिला सुरक्षित रहेगा। युवक, युवतियों को मेगा स्किल सेन्टर खोलकर प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। बचपन बचाओ अभियान तेजी के साथ जिला में चलाया जाएगा।अभियान संचालक सात्विक मिश्रा ने बताया की जिले में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार पर प्रशासन द्वारा लिए ठोस कदमों की प्रशंसा खुद नोबेल पुरस्कृत कैलाश सत्यार्थी ने भी की एवं उनकी संस्था ने जिला प्रशासन का इस कदम में पूरा सहयोग प्रदान करने की इच्छा जताई।इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई।मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित कुमार वैश्य ने बाल शोषण के विरुद्ध बने कानून की जानकारी देते हुए कहा कि बाल यौन शोषण, बाल तस्करी, बाल श्रम तथा बाल विवाह करना कानूनी अपराध है । बाल अपराध पर नियंत्रण करने के लिए प्रखण्ड स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी (सहिया), शिक्ष-शिक्षिकाएं, बाल संसद के सदस्य, पंचायती राज प्रमुख, मुखिया आदि जनप्रतिनिधियों को बाल संरक्षण कानून की जानकारी दी गई।वहीं रोक थाम की पहल करने की बात कही गई । उन्होंने यह भी कहा कि बाल अपराध के विरुद्ध निकटवर्ती थाना में शिकायत दर्ज कराएं अथवा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के यहां आपत्ति दर्ज करायें, पोक्सो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा धन्यवाद् ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में बीबीए के श्याम मल्लिक के साथ प्रतिभागी के रूप में बाल मित्र पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया, महिला पर्यवेक्षिका, शिक्षक एवं 200 से ऊपर विद्यार्थी मौजूद थे। मौके पर बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के श्याम मलिक, ब्रजेश मिश्रा, सात्विक मिश्र, शुभम तेजबल , बीडीओ मृत्युंजय कुमार , बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी विद्या भूषण ¨सह, प्रमुख माधुरी देवी आदि उपस्थित थे ।

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