डायन बिसाही के नाम पर हत्या के मामले में बाप, बेटे को उम्रकैद

कोर्ट ने डायन बिसाही के मामले में वृद्धा की हत्या के अभियुक्त व उसके पुत्र को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Thu, 13 Sep 2018 05:40 PM (IST) Updated:Thu, 13 Sep 2018 05:40 PM (IST)
डायन बिसाही के नाम पर हत्या के मामले में बाप, बेटे को उम्रकैद
डायन बिसाही के नाम पर हत्या के मामले में बाप, बेटे को उम्रकैद

संवाद सूत्र, सिमडेगा। एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को डायन बिसाही के मामले में वृद्धा एतवारी देवी की हत्या के अभियुक्त बिश्राम प्रधान व उसके पुत्र भजुराम प्रधान दोनों रायबहार ठेठईटांगर निवासी को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही, पीड़ित परिवार को दोनों दोषी को अलग से 50-50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है। जून, 2013 में सीतपानी कोलेबिरा निवासी एतवारी देवी की हत्या टांगी से मार कर कर दी गई थी। इस संबंध में एतवारी देवी के पुत्र भूषण प्रधान के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

जानकारी के अनुसार, भजुराम प्रधान का विवाह सीतपानी निवासी दिलगु प्रधान की पुत्री से हुआ था। कुछ समय के पश्चात भजुराम की पत्नी कमल देवी का प्रसव के दौरान निधन हो गया तो भजूराम व उसके पिता बिश्राम प्रधान इसके लिए गांव की एतवारी देवी को डायन बिसाही कर मारने का दोषी ठहराया। पूर्व में भी उक्त लोगों के द्वारा एतवारी देवी को डायन कहा जाता था और उन्हें मारने की धमकी भी दी जाती थी। कमल देवी के निधन के बाद 22 जून की रात्रि गांव में विवाह समारोह हो रहा था। इसी क्रम में उक्त दोनों पिता-पुत्र विवाह समारोह स्थल पर एतवारी देवी को ढूंढते हुए गए, किन्तु वहां उसे एतवारी के नहीं मिलने पर दोनों उसके घर गए और वहां वृद्धा डायन बता कर टांगी से उस पर कई वार किए।

इस दौरान एतवारी का छोटा पुत्र दौड़कर विवाह कार्यक्रम स्थल पर गया और अपने पिता व भाई को इसकी जानकारी दी, जब सभी लोग घर पहुंचे तो दोनों को वहां से भागते तथा एतवारी को जमीन पर गिरा लहुलुहान अवस्था में पाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके उपरांत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इधर, न्यायालय द्वारा दोनों  को जेल भेज दिया है, जहां से फिर दोनों को रांची के होटवार जेल भेजा जाएगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर ऐ एपीपी सुभाष प्रसाद के द्वारा नयायालय के समक्ष साक्ष्य, दलील, गवाह, प्रदर्श आदि प्रस्तुत किए गए। 

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