हत्यारोपी को आजीवन कारावास
सिमडेगा : एडीजे रामबाबू गुप्ता के न्यायालय ने बुधवार को हत्या के आरोपी उमेश साहू रिगड़ी कसेराटोली निव
सिमडेगा : एडीजे रामबाबू गुप्ता के न्यायालय ने बुधवार को हत्या के आरोपी उमेश साहू रिगड़ी कसेराटोली निवासी को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी उमेश पर आपसी विवाद में नागेंद्र साहू रिगड़ी निवासी के साथ मार-पीट तथा धारदार हथियार से हत्या करने का मामला 15 मार्च 2007 को सिमडेगा थाना में दर्ज किया गया था। उक्त मामले के अन्य आरोपी भी है, जो पूर्व में ही जेल में अपनी सजा काट रहे है।