वाहन चालकों को दी गई सड़क सुरक्षा की जानकारी

सरायकेला में सड़क सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 05 Oct 2018 07:19 PM (IST) Updated:Fri, 05 Oct 2018 07:19 PM (IST)
वाहन चालकों को दी गई सड़क सुरक्षा की जानकारी
वाहन चालकों को दी गई सड़क सुरक्षा की जानकारी

जागरण संवाददाता, सरायकेला : जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को कोर्ट मोड़ के पास किया गया। कार्यक्रम में यातायात थाना के पुलिस पदाधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के 10 नियमों को बताया गया। कार्यक्रम के दौरान ड्राइ¨वग लाइसेंस आवेदन संबंधी जानकारी दी गई। जागरूकता शिविर में लोगों ने शपथ लिया कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे एवं अपने आस-पास, अपने परिजनों व मित्रजनों को सड़क सुरक्षा के नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों के साथ-साथ सड़क पार कैसे करें, ट्रैफिक सिग्नल तथा रोड साइन का पालन कैसे करें, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन न चलाएं एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावे कार्यक्रम के माध्यम से सभी अभिभावकों से अपील की गई कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन तब तक न दें, जब तक कि उसका ड्राइ¨वग लाइसेंस न बन जाय। इसके अलावे सभी से अपील की गई कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। किसी प्रकार का नशा या शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं। किसी भी ओवर लो¨डग वाहनों में न बैठें और न ही बैठने की सलाह दें।

जिला परिवहन पदाधिकारी अनूप किशोर शरण ने कहा कि आज ट्रैफिक का पालन न करने की वजह से हर साल सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन के साथ-साथ सतर्क रह कर हमें अपनी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। मौके पर सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी बशारत कयूम, सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ¨सह आदि उपस्थित थे।

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