सरकारी भवन से हटा लें बैनर-पोस्टर: उपायुक्त
जागरण संवाददाता सरायकेला जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी।
जागरण संवाददाता, सरायकेला : जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों को सरकारी भवन पर लगे पोस्टर, बैनर, स्लोगन को शाम तक हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सरकारी भवन पर लगे पोस्टर, बैनर व स्लोगन पाए जाने पर संबंधित राजनितिक दाल के जिला अध्यक्ष व जिला सचिव के विरुद्ध एफआइआर की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि वाहनों का काफिला लेकर चलना प्रतिबंध रहेगा। जुलूस एवं सभा आयोजित करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही कर सकते हैं। निजी मकान पर मकान मालिक की अनुमति प्राप्त कर नारे, बैनर, पोस्टर आदि लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पोस्टर, बैनर, पंपलेट प्रिटिग के लिए आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 का अनुपालन सख्ती से करना होगा। सभी प्रिटेड सामग्री की तीन प्रति मीडिया कोषांग को उपलब्ध करानी होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि यदि पहले से कोई भी कार्यक्रम तय है तो उसके लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बैठक में उपविकास आयुक्त सुरेश कुमार दुदानी, अपर उपायुक्त कुंज बिहारी पांडेय, आइटीडीए परियोजना निदेशक अरुण वालटर सांगा, उपजिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. बशारत क्यूम समेत भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ढारखंड विकास मोर्चा, आजसू पार्टी, राजद आदि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।