नो पार्किंग में लगे वाहन सीज हों : हाईकोर्ट

महात्मा गांधी मेन रोड पर अदालती आदेश के बाद भी नो पार्किंग जोन में गाडिय़़ां खड़ी करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा वीआइपी क्यों न हो, नो पार्किंग में उनकी गाड़ी भी जब्त होनी चाहिए।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Fri, 06 May 2016 04:25 AM (IST) Updated:Fri, 06 May 2016 04:31 AM (IST)
नो पार्किंग में लगे वाहन सीज हों : हाईकोर्ट

रांची। महात्मा गांधी मेन रोड पर अदालती आदेश के बाद भी नो पार्किंग जोन में गाडिय़़ां खड़ी करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने रांची के एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है कि वे अधिकृत पार्किंग में ही वाहनों का खड़ा करना सुनिश्चित कराएं। अनधिकृत स्थानों पर पार्क किए जाने वाले वाहनों को क्रेन से उठाकर थाना ले जाएं। ऐसी गाडिय़ों के मालिक से जुर्माना वसूलें और इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करें। अदालत ने इस मामले में देश की चर्चित आइपीएस अधिकारी किरण बेदी के कामकाज का मॉडल अपनाने की नसीहत ट्रैफिक पुलिस को दी।

अदालत ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा वीआइपी क्यों न हो, नो पार्किंग में उनकी गाड़ी भी जब्त होनी चाहिए। आम तौर पर यह देखा जाता है कि वीआइपी अधिकारी की पत्नी या परिजन शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उनकी कार दुकान के सामने ही लगी रहती है। ट्रैफिक पुलिस हटाने के बदले उस कार की हिफाजत में लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है।

चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि यदि मेरी भी कार अनधिकृत पार्क हो तो उसे भी जब्त कर जुर्माना वसूला जाए। अदालत ने ट्रैफिक एसपी को इस आदेश का पालन कर 18 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

रांची के मेनरोड में किसी भी कीमत पर नहीं लगेंगी फुटपाथ दुकानें

रांची। हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा कि राजधानी रांची के महात्मा गांधी मेन रोड पर किसी प्रकार के हॉकरों को बैठने या दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट के निर्देश का हर हाल में पालन होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने सरकार और रांची नगर निगम से कहा कि वह वेंडिंग जोन के लिए स्थान का चयन करे और हॉकरों को स्थान दे। नगर निगम को दो सप्ताह के अंदर अस्थायी वेंडिंग जोन सड़क किनारे के दुकानदारों के लिए तय करने को कहा गया। रांची के फुटपाथ दुकानदारों ने याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने सड़क के किनारे एक निश्चित स्थान पर स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्थान तय करने को कहा है। इस नियम के आलोक में उन्हें मेन रोड के किनारे दुकान लगाने की इजाजत दी जाए। दुकान नहीं लगाने से हजारों दुकानदारों के समक्ष रोजीरोटी की समस्या आ गई है। कोर्ट ने इसे नहीं माना और स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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