सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग, नहीं मिली अग्रिम जमानत

मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि सरफराज द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से हमेशा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Fri, 05 Jan 2018 12:43 PM (IST) Updated:Fri, 05 Jan 2018 04:52 PM (IST)
सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग, नहीं मिली अग्रिम जमानत
सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग, नहीं मिली अग्रिम जमानत

जागरण संवाददाता, रांची। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट में अभद्र व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने सुनवाई के बाद झारखंड अधिविध परिषद जैक के कर्मचारी आरोपी सरफराज इमाम उर्फ छोटा बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। मामले को लेकर मंत्री सीपी सिंह ने 13 नवंबर 2017 को लालपुर थाना में कांड संख्या 364/ 2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

 

उन्होंने सरफराज इमाम उर्फ छोटा बाबू के खिलाफ आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट में उनके विरुद्ध अभद्र व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए एक पोस्ट जारी किया है, इससे मंत्री की व्यक्तिगत व सामाजिक छवि तथा सम्मान को काभी ठेस पहुंची है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि सरफराज द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से हमेशा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है। जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ने की भी संभावनाएं है। इसकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है। 

सरफराज ने अपनी एक पोस्ट में मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में अधिवक्ता परमानंद यादव और रण विजय कुमार ने बहस की। 

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