Terror Funding: टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट ने दो अभियुक्‍तों की जमानत याचिका खारिज की

Terror Funding Jharkhand High Court मनोज यादव राम कृपाल कांस्ट्रक्शन कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। यह नक्सली संगठनों के लिए लेवी वसूलता था।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Mon, 14 Sep 2020 12:59 PM (IST) Updated:Mon, 14 Sep 2020 01:02 PM (IST)
Terror Funding: टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट ने दो अभियुक्‍तों की जमानत याचिका खारिज की
Terror Funding: टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट ने दो अभियुक्‍तों की जमानत याचिका खारिज की

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। टेरर फंडिंग मामले में अभियुक्त मनोज यादव और प्रदीप राम को हाई कोर्ट से झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में इन दोनों अभियुक्‍तों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मनोज यादव राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। यह नक्सली संगठनों के लिए लेवी वसूलता था।

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