लॉ छात्रा दुष्‍कर्म कांड: सभी 11 आरोपित दोषी करार, 2 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

Jharkhand. लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची जिला अदालत ने सभी आरोपितों को अपहरण सामूहिक दुष्कर्म मारपीट और चोरी का दोषी पाया।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Wed, 26 Feb 2020 07:54 AM (IST) Updated:Thu, 27 Feb 2020 08:06 AM (IST)
लॉ छात्रा दुष्‍कर्म कांड: सभी 11 आरोपित दोषी करार, 2 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
लॉ छात्रा दुष्‍कर्म कांड: सभी 11 आरोपित दोषी करार, 2 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

रांची, जासं। राजधानी रांची को कलंकित करने वाले बहुचर्चित लॉ कॉलेज छात्रा सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में रांची जिला अदालत ने सभी 11 आरोपितों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट दोषियों को आगामी साेमवार यानि 2 मार्च को सजा सुनाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपितों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और चोरी का दोषी पाया। न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने सोच-समझ कर षड्यंत्रपूर्वक एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ निर्ममता पूर्वक दुष्कर्म किया।

दो अभियुक्‍तों संदीप एवं सुनील ने छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट की। उसे जबरदस्ती बंधक बना कर रखा। अदालत ने माना कि अभियुक्तों द्वारा किया गया यह कार्य जघन्य अपराध है। इसमें सारे अभियुक्त दोषी हैं। लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोनों पक्षों की बहस सोमवार को ही पूरी हो गई थी। अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने इस अदालत के फैसले पर कहा कि हम उम्‍मीद करते हैं कि कोर्ट अधिकतम सजा सुनाएगा। हम मांग करते हैं कि आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिले। उन्‍होंने कहा कि इस फैसले से समाज में एक अच्‍छा संदेश जाएगा। कोर्ट का यह फैसला समाज के लिए प्रेरणास्‍त्रोत का काम करेगा।

लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्‍कर्म करने वाले 12 आरोपितों में से एक आरोपित को अदालत ने नाबालिग घोषित कर दिया है। नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी द्वारा चार्जशीट के साथ जमा किए गए सीसीटीवी फुटेज को भी अदालत में चलाया गया। इस दौरान जेल में बंद सभी 11 आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए। जबकि आरोपितों की ओर से एक भी गवाह गवाही देने अदालत नहीं पहुंचा। बीते 26 नवंबर को कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। दूसरे दिन छात्रा की शिकायत पर कांके थाना में 12 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर 29 फरवरी को जेल भेज दिया गया।

सौ दिन से पूर्व पीडि़ता को मिलेगा न्याय

हाई कोर्ट के निर्देश पर केस की डे-टू-डे सुनवाई हुई। 24 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था। इसी का परिणाम है कि सौ दिनों के अंदर पीडि़ता को न्याय मिलेगा। 

मोबाइल लोकेशन से धराया आरोपित

पीडि़ता से मिले इनपुट के आधार पर पहले दो आरोपित को पकड़ा गया। फिर मोबाइल लोकेशन के आधार पर अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। 

ये हैं आरोपित 

कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा, ऋषि उरांव एवं एक नाबालिग।

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