जिस्‍मफरोशी से जुड़ीं इन वेबसाइटों को झारखंड पुलिस ने कराया बंद

Illegal Racket. दैनिक जागरण ने पोर्न वेबसाइटों के जरिए सेक्स रैकेट के संचालन की प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद झारखंड पुलिस ने कड़े कदम उठाए।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Sun, 03 Feb 2019 12:31 PM (IST) Updated:Sun, 03 Feb 2019 05:41 PM (IST)
जिस्‍मफरोशी से जुड़ीं इन वेबसाइटों को झारखंड पुलिस ने कराया बंद
जिस्‍मफरोशी से जुड़ीं इन वेबसाइटों को झारखंड पुलिस ने कराया बंद

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड पुलिस ने तीन पोर्न वेबसाइटों को बंद करवा दिया है। इंटरनेट पर वेबसाइट के माध्यम से सेक्स रैकेट चलाने के बारे में दैनिक जागरण ने पिछले माह सीरीज में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद झारखंड पुलिस भी रेस हुई। झारखंड पुलिस के साइबर सेल में छह माह के भीतर 85 शिकायतें मिली थीं। इनमें तीन वेबसाइट में पोर्न सामग्री मिली जिन्हें बंद कराया गया है।

झारखंड पुलिस ने यह कार्रवाई भारत सरकार के साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन एक्ट के तहत की है। इस अधिनियम में यह माना गया है कि युवाओं में बढ़ रही अपराध की प्रवृत्ति के पीछे ये पोर्न साइट्स हैं, जिन्हें बंद कराना बेहद जरूरी है। झारखंड पुलिस के आइजी मानवाधिकार सह साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे मामले जैसे ही संज्ञान में आते हैं, उसपर कार्रवाई की जाती है। आम लोग भी तत्काल इसकी सूचना झारखंड पुलिस के पोर्टल पर दे या स्थानीय पुलिस को दे। आज स्मार्ट फोन पर ऐसी सामग्री आए दिन मिलती रहती है, जिसपर बैन लगाया गया है।

वेबसाइट पर जिस्म के सौदे के होते रहे हैं खुलासे
दैनिक जागरण में पिछले दिनों वेबसाइट पर जिस्म के सौदे से संबंधित कई खबरें प्रकाशित हुई थीं। उन खबरों में यह बताया गया था कि किस तरह रांची में जिस्मफरोशी का धंधा अब इंटरनेट पर तेजी से फल-फूल रहा है। खबरों में ऐसे वेबसाइट पर पुलिसिया कार्रवाई की अपील भी की गई थी।

पिछले छह महीने में 85 शिकायतें आईं
पिछले छह महीने में 85 शिकायतें आईं थीं। इनमें तीन ही शिकायतों में वेबसाइट पर पोर्न सामग्री परोसने का मामला था। उन वेबसाइटों के लिए पुलिस ने संबंधित सर्च इंजन को पत्र लिखकर बंद करा दिया है। इससे संबंधित सभी कांड निष्पादित किए जा चुके हैं। -नवीन कुमार सिंह, आइजी, मानवाधिकार सह नोडल पदाधिकारी साइबर क्राइम, झारखंड पुलिस।

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