रांची में स्मार्ट सिटी के निर्माण का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Ranchi Smart City. स्‍मार्ट सिटी के टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए जुडको की ओर इसके लिए जारी टेंडर को सही ठहराया है।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 15 Mar 2019 10:56 AM (IST) Updated:Fri, 15 Mar 2019 10:56 AM (IST)
रांची में स्मार्ट सिटी के निर्माण का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
रांची में स्मार्ट सिटी के निर्माण का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

रांची, राज्य ब्यूरो। रांची स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचना निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने जुडको की ओर इसके लिए जारी टेंडर को सही ठहराते हुए टहल इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल रांची स्मार्ट सिटी में निर्माण के लिए 31 दिसंबर 2018 टेंडर जारी किया गया था। छह मार्च 2019 को जुडको ने एलएंडटी को टेंडर आवंटित कर दिया। इसको लेकर मेसर्स टहल कंस्लटिंग ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जुडको की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी ने कहा कि मेसर्स टहल की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है, क्योंकि टेंडर जारी करने में सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि एचइसी परिसर में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है। इसमें करीब 470 करोड़ रुपये की लागत से परिवहन व्यवस्था, सरकुलर रोड, पेयजलापूर्ति और स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम सहित अन्य काम किया जाना है। इसके लिए जारी किए गए टेंडर को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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