E Pass पर झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, यह सरकार का नीतिगत मामला; खारिज की याचिका

Jharkhand E Pass Ranchi News Hindi Samachar इस संबंध में राजन कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने कहा कि ई-पास बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Thu, 20 May 2021 01:30 PM (IST) Updated:Thu, 20 May 2021 06:59 PM (IST)
E Pass पर झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, यह सरकार का नीतिगत मामला; खारिज की याचिका
Jharkhand E Pass, Ranchi News, Hindi Samachar कहा गया था कि ई-पास बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल है।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में ई-पास के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ई-पास जैसी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में अदालत सरकार के नीतिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में राजन कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने कहा कि ई-पास बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल है और लोगों की निजता का उल्लंघन भी है। इसके अलावा जरूरी सामान जैसे, दूध, फल, सब्जी सहित अन्य खाद्य सामग्री के लिए ई-पास रोजाना बनाना संभव नहीं है।

इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि जरूरी सामान के लिए दो-पहिया वाहन की जरूरत नहीं है। पैदल भी दूध, सब्जी की खरीदारी की जा सकती है। इस पर अदालत ने भी सहमति जताई और याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि झारखंड सरकार ने स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्ताह (लाॅकडाउन) में घर से निकलने के लिए ई-पास अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना घर से बाहर निकलने पर पुलिस जुर्माना वसूल रही है।

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