पत्‍थलगड़ी मामले में देशद्रोह का केस वापस लेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा

Supreme Court. हाई कोर्ट में निरस्त याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया था आरोपित विकास कोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया है विकास ने।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 04 Mar 2020 11:59 PM (IST) Updated:Thu, 05 Mar 2020 06:57 AM (IST)
पत्‍थलगड़ी मामले में देशद्रोह का केस वापस लेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा
पत्‍थलगड़ी मामले में देशद्रोह का केस वापस लेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा

रांची, दिलीप कुमार। पत्थलगड़ी के केस में दर्ज देशद्रोह के मुकदमे को वापस लेने के मामले में सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करेगी। सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से यह हलफनामा दायर किया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग के संयुक्त सचिव दिल्ली जाने वाले हैं। यह हलफनामा पत्थलगड़ी के केस में खूंटी में दर्ज देशद्रोह के मुकदमे के विरोध में आरोपित विकास कोड़ा के एसएलपी के विरुद्ध दायर होगा।

इसमें बताया जा रहा है कि सरकार देशद्रोह के मुकदमे को वापस लेने जा रही है। विकास कोड़ा खूंटी में पत्थलगड़ी के एक मामले में आरोपित है और फरार है। उसपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। उसने अग्रिम जमानत के लिए देशद्रोह का मुकदमा निरस्त करने को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट में उसकी याचिका निरस्त हो गई थी। इसके बाद वह गत वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दायर किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर इस केस से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी।

क्या है हलफनामा में

गृह विभाग ने जो हलफनामा तैयार किया है, उसमें बताया है कि 29 दिसंबर 2019 की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि पत्थलगड़ी से संबंधित सभी मामले वापस लिए जाएंगे। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सरकार ने जिलों में स्क्रीनिंग समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डीसी व सदस्यों में संबंधित जिले के एसएसपी-एसपी व लोक अभियोजक शामिल किए गए हैं।

सभी उपायुक्तों (डीसी) को आदेश दिया गया है कि एक जनवरी 2015 से 29 दिसंबर 2019 तक के बीच दर्ज पत्थलगड़ी के केस को थाने से लेंगे, उस केस की समीक्षा करेंगे और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी रिपोर्ट देंगे। डीसी की अध्यक्षता में कांडों की समीक्षा की जो रिपोर्ट बनेगी, उसे गृह विभाग भेजा जाएगा। गृह विभाग उस फाइल पर विधि विभाग व सरकार की सहमति लेकर न्यायालयों में जाएगी और देशद्रोह के मुकदमे को वापस लेने संबंध में शपथ पत्र दायर करेगी।

इनपर दर्ज है देशद्रोह का मुकदमा

स्टेन स्वामी, बबिता कच्छप, सुकुमार सोरेन, विरास नाग, थॉमस रूण्डा, वाल्टर कंडुलना, घनश्याम बिरूली, धरमकिशो कुल्लू, साम टुडू, गुलशन टुडू, मुक्ति तिर्की, राकेश रोशन किरो, अजल कंडुलना, अनुपम सुमित लकड़ा, अजंग्या बिरूआ, विकास कोड़ा, विनोद केरकेट्टा, आलोका कुजूर, विनोद कुमार, थियोडर किड़ो आदि।

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