कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां : निर्भया फंड के 11 में से मात्र 3 करोड़ रुपये हुए हैैं खर्च

झारखंड के सभी जिलों में मानव तस्करी पर रोकथाम के लिए यूनिटों का गठन किया गया है सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं...

By Alok ShahiEdited By: Publish:Fri, 17 Jan 2020 10:48 PM (IST) Updated:Fri, 17 Jan 2020 10:48 PM (IST)
कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां : निर्भया फंड के 11 में से मात्र 3 करोड़ रुपये हुए हैैं खर्च
कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां : निर्भया फंड के 11 में से मात्र 3 करोड़ रुपये हुए हैैं खर्च

रांची, राज्य ब्यूरो : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में महिला सुरक्षा और निर्भया फंड को लेकर शुक्रवार की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में बताया गया कि निर्भया फंड में 11 करोड़ रुपये थे। इसमें से तीन करोड़ खर्च किए गए हैं। इस फंड के तहत 1.66 करोड़ रुपये से मानव तस्करी की रोकथाम के लिए यूनिटों का गठन किया गया है। साथ ही, सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। यहां महिलाओं की इलाज की सुविधा और काउंसलिंग की जाती है। निर्भया फंड के लिए बाल विकास एवं महिला विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जो विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करता है। नोडल विभाग ने सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा है, ताकि इस फंड का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। 

कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास के प्रधान सचिव और सीआइडी के आइजी कोर्ट में हाजिर हुए थे। इन अधिकारियों को निर्भया फंड की जानकारी देनी थी। मुख्य सचिव ने बताया कि महिला हेल्पलाइन के लिए 20 जनवरी को नंबर 112 जारी किया जाएगा। जागरूकता के लिए नंबर 112 का पंचायत स्तर तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।  

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि निर्भया फंड से संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस वाहनों पर नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। बताया कि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर और रामगढ़ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैैं। इसके लिए केंद्र के निर्भया फंड से 478 करोड़ रुपये की मांग की गई है। रांची में 621 कैमरे लगाए गए हैैं, जो चल रहे हैैं। अब इनको नाइट विजन से भी लैस किया जाएगा।  

इसके बाद अदालत ने नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर सुरक्षा के लिए लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के बारे में एक रिपोर्ट मांगी। अदालत ने मुख्य सचिव पूछा कि झारखंड में एनएच पर कितने और किन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और स्पीडो मीटर लगे हैं। कैमरे कहां-कहां लगे हैं। वहीं, एनएच पर वाहनों की गति नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

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