रांची में बिना मजिस्ट्रेट के चल रही तेज आवाज वाली बाइक की जांच, बढ़ी परेशानी

डीजी के निर्देश पर शहर में तूफानी और तेज आवाज वाली बाइक के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चूंकि चेकिंग अभियान में मजिस्ट्रेट के रूप में डीटीओ एमवीआइ या आरटीए के अधिकारी मौजूद नहीं रह रहे। ऐसे में तेज आवाज और मोडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकें लगातार पकड़ी जा रही है...

By Vikram GiriEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 11:30 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 11:30 AM (IST)
रांची में बिना मजिस्ट्रेट के चल रही तेज आवाज वाली बाइक की जांच, बढ़ी परेशानी
रांची में बिना मजिस्ट्रेट के ही तेज आवाज वाली बाइक चेकिंग। जागरण

रांची (जागरण संवाददाता) । डीजी के निर्देश पर शहर में तूफानी और तेज आवाज वाली बाइक के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चूंकि चेकिंग अभियान में मजिस्ट्रेट के रूप में डीटीओ, एमवीआइ या आरटीए के अधिकारी मौजूद नहीं रह रहे। ऐसे में तेज आवाज और मोडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकें लगातार पकड़ी जा रही हैं। लेकिन उसके  मापदंडों की तत्काल जांच नहीं होने से लोग परेशान हैं। परिवहन विभाग की नियमावली के अनुसार 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले वाहनों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान है।

हालांकि यांत्रिकी जांच के बाद ही इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अनुरूप ट्रैफिक पुलिस की ओर से परिवहन विभाग को पत्र भेजकर मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आग्रह किया जा चुका है। लेकिन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति नहीं होने से आम लोगों की बुलेट और हाई स्पीड बाइक तत्काल जब्त कर ली जा रही है। इससे इमरजेंसी में जा रहे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मोरहाबादी में जबरन जब्त किए गए दर्जनों बाइक

शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में दो जगहों पर चेकिंग लगाकर जबरन बाइक जब्त किए गए। गुजरने वाली हर बुलेट और हाई स्पीड बाइक को रोका गया। उनकी बाइक जब्त कर टीओपी में रखा गया है। जांच तक उन्हेंं थाने में ही रखने की बात कही गई है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए वाहन सवार युवक लगातार ट्रैफिक पुलिस से गुहार लगाते रहे कि बाइक खरीदने के दौरान ही यह साइलेंसर गाड़ी में लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। मोरहाबादी मैदान में लालपुर टीओपी के सामने दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बैरिकेडिंग लगाकर गहनता के साथ बाइक सवार की जांच की गई। चेकिंग देखकर कई बाइक सवार बाइक मोड़कर भागते भी दिखे।

अब बिना ट्रेनिंग आनलाइन भर सकेंगे जुर्माना

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर पहले नियमावली के अनुसार ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रेनिंग क्लास करना अनिवार्य था। इसका सॢटफिकेट देने के बाद ही जुर्माना जमा किया जा सकता था। लेकिन कोरोना काल में चालान जमा करने की सुविधा देकर बिना ट्रेनिंग किए ही आनलाइन जुर्माना भर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा रेड लाइट जंप को छोड़कर है।

तेज आवाज वाली बाइक को संदेह के आधार पर फिलहाल जब्त किया जा रहा है। डेसिबल जांच ट्रैफिक पुलिस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही कर सकती है। इसके लिए पत्राचार किया गया है। - अजीत पीटर डुंगडुंग, ट्रैफिक एसपी रांची।

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