Jharkhand News: पांच साल जेल में चक्की पीसेगा यह अफसर, 65 हजार जुर्माना भी भरेगा, एसीबी कोर्ट का फैसला

Jharkhand ACB Court झारखंड के खूंटी जिले के पूर्व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इंद्रजीत राम को एसीबी की विशेष अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। उन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप सही पाया गया है।

By M EkhlaqueEdited By: Publish:Mon, 08 Aug 2022 09:22 PM (IST) Updated:Mon, 08 Aug 2022 09:25 PM (IST)
Jharkhand News: पांच साल जेल में चक्की पीसेगा यह अफसर, 65 हजार जुर्माना भी भरेगा, एसीबी कोर्ट का फैसला
Jharkhand News: एसीबी कोर्ट ने झारखंड सरकार के एक बड़े अफसर को पांच साल जेल की सजा दी है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Anti Corruption Bureau (ACB) के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने वित्तीय अनियमितता के मामले में अभियुक्त खूंटी के पूर्व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इंद्रजीत राम को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उक्त राशि नहीं देने पर उनसे 18 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पर सुनवाई के दौरान इंद्रजीत राम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

इस मामले में 17 गवाह अदालत में किए गए प्रस्तुत

एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने बताया कि उक्त आरोप में पहले 2009 में पीई दर्ज किया गया था। सबूत मिलने के बाद 27 मई 2013 को इंद्रजीत राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इंद्रजीत राम पर छह तरह के आरोप लगे थे। जिसमें जन्म तिथि 19 जनवरी 1954 को ओवरराइट कर 1958 करने, अनुमंडल पदाधिकारी खूंटी में पदस्थापना के दौरान अवैध घोषित जैविक खाद को अवैध रूप से खरीद कर 96 हजार रुपये का भुगतान करने, चास बोकारो में कृषि पदाधिकारी के प्रभार से पूर्व ही 43.48 लाख रुपये गबन करने, मजदूरों की मजदूरी का बकाया राशि किसी अन्य प्रतिष्ठान के नाम से भुगतान करने, बैंक में जमा लगभग 10 लाख रुपये निजी खाते में जमा करने एवं चान्हो के कृषि पदाधिकारी रहते धान बीज विनियम योजना का दुरुपयोग किया था। मामले में सुनवाई के दौरान 17 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था।

धार्मिक जुलूस पर पथराव करने के 19 आरोपितों को राहत

उधर, प्रधान न्यायायुक्त एके राय की अदालत ने हिन्दू नव वर्ष के जुलूस के दौरान धार्मिक नारा लगाने और मुस्लिम मुहल्ले के पास पहुंचने पर पथराव करने के मामले में नामजद 19 आरोपितों को राहत प्रदान की है। अदालत ने इसमें से 18 आरोपितों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले में एक आरोपित राजू साहू घटना के बाद से ही जेल में था। अदालत ने उसे भी जमानत की सुविधा प्रदान की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

18 आरोपितों को अदालत से अग्रिम जमानत

अधिवक्ता ने बताया कि राजू साहू को जमानत एवं अन्य 18 को अग्रिम जमानत की सुविधा मिली है। जिन्हें राहत मिली है, उसमें विक्की साहू, सूरत सिंह, पवन साहू, अभिमन्यु साहू, बब्लू साहू, राजू साहू, कुंवर साहू, राजकुमार साहू, राजकुमार साहू, बलवीर साहू, सोनू कुमार साहू, संजय कुमार साहू, मंटू साहू, विशाल साहू, रवि कुमार, कैलाश साहू, विकास साहू, अरविंद लोहरा और गणेश लोहरा का नाम शामिल है। जुलूस में शामिल लोगों के पथराव में मुस्लिम समुदाय के साथ और कई लोग घायल हुए थे। इसको लेकर जलील अंसारी नामक व्यक्ति ने नरकोपी थाना में दो अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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