झारखंड में महंगा हुआ कीमती वाहनों का निबंधन, अब देना होगा 2 फीसद अतिरिक्त टैक्स

राज्य सरकार ने वाहनों के निबंधन के वक्त लगने वाले एकमुश्त रोड टैक्स को बढ़ा दिया है। सभी प्रकार के वाहनों से कम से कम एक फीसद अतिरिक्त वसूली होगी लेकिन महंगी कार और बाइक के मालिकों से एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 2 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली होगी।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Sat, 03 Jul 2021 09:28 AM (IST) Updated:Sat, 03 Jul 2021 09:28 AM (IST)
झारखंड में महंगा हुआ कीमती वाहनों का निबंधन, अब देना होगा 2 फीसद अतिरिक्त टैक्स
झारखंड में महंगा हुआ कीमती वाहनों का निबंधन। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने वाहनों के निबंधन के वक्त लगने वाले एकमुश्त रोड टैक्स को बढ़ा दिया है। सभी प्रकार के वाहनों से कम से कम एक फीसद अतिरिक्त वसूली होगी लेकिन महंगी कार और बाइक के मालिकों से एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 2 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली होगी। इस संदर्भ में गजट का प्रकाशन कर दिया गया है।

झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 से संबंधित गजट का प्रकाशन 29 जून को किया गया है। 29 जून के बाद से 2 जुलाई तक जिन वाहनों का निबंधन हुआ है उनसे नए प्रविधान के कारण अतिरिक्त राशि की वसूली भी होगी।

गजट अधिसूचना के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और कर की गणना एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 7 फीसद एवं 9 फीसद एकमुश्त करने का प्रविधान किया गया है। नई व्यवस्था में 1 लाख रुपए तक की कीमत वाली बाइक पर 7 फीसद रोड टैक्स लगेगा जबकि एक लाख से अधिक की बाइक होने पर 9 फीसद रोड टैक्स लगाने का प्रविधान किया गया है। पूर्व में बाइक की खरीदारी पर 6 फीसद एकमुश्त रोड टैक्स लगता था और कीमती बाइक के लिए यह आंकड़ा एकमुश्त 7 प्रतिशत था। अब नई व्यवस्था में कीमती बाइकों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली होगी।

इसी प्रकार 7 लाख रुपये तक की कारों पर 7 फीसद एकमुश्त कर लगेगा। जबकि इससे महंगी कारों के लिए 9 फीसद दर से वसूली होगी। ज्ञात हो कि निबंधन के एवज में यह राशि एकमुश्त 15 वर्षों के लिए वसूली जाती है। नई व्यवस्था में सभी वाहनों पर एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से कर लगेगा जबकि पूर्व में जीएसटी रहित क्रय मूल्य पर टैक्स लगता था। वाहनों के साथ जीएसटी दूर जाने से पहले की तुलना में कहीं अधिक रोड टैक्स का भुगतान करना होगा।

ट्रैक्टर की कीमत पर 4 फीसद और ट्रेलर के लिए एकमुश्त 5 हज़ार

झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत ट्रैक्टर के लिए भी एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 4 प्रतिशत एकमुश्त पथकर लेने का प्रविधान किया गया है। नई व्यवस्था में पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर एवं इसके ट्रेलर का एक मुश्तO पथकर पूर्व में भुगतान किए गए कर का सामंजन करते हुए वसूला जाएगा।

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