झारखंडः आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की गिरफ्तार

Bandhu Tirkey in CBI Custody. बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव बंधु तिर्की को सीबीआइ ने बनहौरा स्थित आवास से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

By Alok ShahiEdited By: Publish:Wed, 12 Dec 2018 11:47 AM (IST) Updated:Wed, 12 Dec 2018 03:56 PM (IST)
झारखंडः आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की गिरफ्तार
झारखंडः आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की गिरफ्तार

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड में मधु कोड़ा सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव बंधु तिर्की को सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी बुधवार सुबह छह बजे उनके पंडरा ओपी क्षेत्र के बनहौरा स्थित आवास से हुई। वे देर रात सिमडेगा के कोलेबिरा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के बाद अपने आवास लौटे थे। तिर्की को सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार किया।

अदालत के आदेश पर उन्हें 15 दिसंबर तक के न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में भेज दिया गया है। सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2010 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। इसी केस में बंधु तिर्की को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को उन्हें सीबीआइ की रांची स्थित विशेष अदालत में उपस्थित किया गया। यहां अदालत ने उन्हें 15 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि बंधु तिर्की के विरुद्ध 19 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसी वारंट के आधार पर सीबीआइ ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है।

2013 में सीबीआइ ने दी थी क्लोजर रिपोर्ट : आय से अधिक संपत्ति के इस मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने मई 2013 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था। इसमें बताया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी संपत्ति नहीं कि उनके विरुद्ध सीबीआइ जांच करे। सीबीआइ की विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सीबीआइ की इस दलील को एक सिरे से खारिज कर दिया था।

आमदनी से 30 फीसदी अधिक आय : आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लोजर रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने यह पाया कि वित्तीय वर्ष 2005-09 के पहले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के सभी वैध स्रोतों से कुल आय 20 लाख रुपये मिले थे। वहीं, जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस अवधि में उन्होंने 26 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति अर्जित की। इस तरह यह राशि उनकी आमदनी की 30 फीसद से भी अधिक है। इसलिए बंधु तिर्की के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला चलाया जा सकता है। इसके बाद ही बंधु तिर्की के विरुद्ध अदालत से नोटिस जारी किया गया था।

विवादों से रहा है पुराना नाता : पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का विवादों से पुराना नाता रहा है। अलग राज्य बनने के बाद डोमिसाइल हिंसा के वक्त सबसे पहले बंधु तिर्की चर्चा में आए थे। इसके बाद सीएनटी-एसपीटी एक्ट, एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न मसलों पर आंदोलनकारियों का साथ देने को लेकर चर्चा में रहे हैं। वे आक्रामक रवैया के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आदिवासियों के हित को लेकर रघुवर सरकार को कई बार निशाना बनाया है। रामगढ़ में सड़क जाम करने के मामले में मार्च 2016 में बंधु तिर्की को वहां की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी।

बंधु तिर्की की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। बीते दिन कोलेबिरा उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता नियेल तिर्की  की भी गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि कोलेबिरा चुनाव को प्रभावित करने के लिए बंधु तिर्की की गिरफ्तारी की गई है। सरकार राज्य पुलिस एवं सीबीआई का चुनाव में इस्तेमाल कर रही है।

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