एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर रखी जाएंगी अटैचियों पर नजर

लोकसभा चुनाव के दौरान एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पर अनुचित धन की आवाजाही पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Mar 2019 06:20 AM (IST) Updated:Tue, 19 Mar 2019 06:20 AM (IST)
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर रखी जाएंगी अटैचियों पर नजर
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर रखी जाएंगी अटैचियों पर नजर

रांची, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पर अनुचित धन की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने ऐसे अनुचित धन ले जानेवाले व्यक्ति पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

वे सोमवार को इसे लेकर पुलिस पदाधिकारियों, एयरपोर्ट और रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खासकर राजनीतिक दलों के लोगों तथा उम्मीदवारों पर नजर रखने को कहा। खियांग्ते ने एयरपोर्ट के पदाधिकारियों से कहा कि चुनाव के दौरान नॉन शिड्यूल फ्लाइट्स की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है।

ऐसे फ्लाइट्स पर नजर रखे जाने की आवश्यकता है। रेल के माध्यम से भी प्रतिबंधित सामानों एवं अनियमित नगदी की आवाजाही पर भी रेलवे के पदाधिकारी नजर रखते हुए पुलिस और आयकर विभाग के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दें। उन्होंने इसके लिए नियमित चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक आशीष बत्रा ने कहा कि रेलवे के लिए भी स्टेट लेवल सेक्यूरिटी कमिटी का गठन किया जाना है। उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

प्रचार थमने के बाद घोषणापत्र जारी नहीं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब मतदान से 48 घटे पहले प्रचार थमने के बाद चुनावी घोषणा पत्र नहीं जारी किए जाएंगे। आयोग की ओर से आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणापत्र से संबंधित ये प्रावधान 16 मार्च को जोड़े गए हैं।

उन्होंने सोमवार को लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस क्लब में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के पदाधिकारियों, कर्मियों के लिए आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में यह जानकारी दी। यह भी बताया कि 20 मार्च के बाद सिर्फ मतदाता सूची में नाम दर्ज और पता परिवर्तन के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची से मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा।

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