झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की पीठ में राज्य में सहायक टाउन प्लानरों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से फिर से नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई लेकिन अदालत ने इससे इन्कार करते हुए कहा है।

By Vikram GiriEdited By: Publish:Fri, 21 May 2021 04:49 PM (IST) Updated:Fri, 21 May 2021 04:49 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में जेपीएससी और सरकार से मांगा जवाब। जागरण

रांची, जासं । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की पीठ में राज्य में सहायक टाउन प्लानरों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से फिर से नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इससे इन्कार करते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और 20 सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में सभी को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। इस संबंध में विवेक हर्सिल, पायल और स्वप्निल मयूरेश ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति परिणाम को चुनौती दी है।

याचिका में जेपीएससी की ओर से जारी परिणाम को रद करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए है, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में इनकी परीक्षा रद करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने प्रार्थी के इस दावे को गलत बताया और कहा नियुक्ति की सभी प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी है।

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