यौन शोषण मामले में विधायक ढुलू महतो को जमानत, जेल से रिहा हो पहुंचे घर

झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा विधायक ढुलू महतो को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने यौन शोषण के मामले में विधायक ढुलू को जमानत देने के साथ-साथ उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 01 Aug 2020 12:50 AM (IST) Updated:Sat, 01 Aug 2020 12:50 AM (IST)
यौन शोषण मामले में विधायक ढुलू महतो को जमानत, जेल से रिहा हो पहुंचे घर
यौन शोषण मामले में विधायक ढुलू महतो को जमानत, जेल से रिहा हो पहुंचे घर

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा विधायक ढुलू महतो को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने यौन शोषण के मामले में विधायक ढुलू को जमानत देने के साथ-साथ उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इधर इस आदेश के साथ ही शुक्रवार की ही शाम उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और इसी दिन देर शाम वे अपने विधानसभा क्षेत्र बाघमारा स्थित अपने आवास पहुंच गए। वे पिछले लगभग ढाई महीने से जेल में बंद थे। उन पर एक नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद विधायक अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद मई में उन्होंने अदालत में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें जेल भेजा दिया गया था।

अधिवक्ता अजय साह ने बताया कि इससे पहले निचली अदालत से सभी मामलों में ढुलू महतो को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ यौन शोषण वाले मामले में निचली अदालत से उनकी जमानत खारिज हो गई थी। इसके बाद विधायक हाई कोर्ट की शरण में गए थे। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान ढुलू महतो की ओर से कहा गया था राजनीतिक द्वेष से उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। यह घटना वर्ष 2015 की है और तीन साल बाद इसमें प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं, राज्य सरकार का कहना था कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है और उन पर 35 मामले दर्ज हैं।

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टेरर फंडिग सहित सभी मामलों की अंतरिम राहत 17 अगस्त तक बढ़ी

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग समेत ऐसे सभी मामलों में अंतरिम राहत की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसमें पूर्व में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत दी जा चुकी की हो। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तरह का आदेश पारित किया है, जो सभी मामलों में लागू होगा। दरअसल पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तरह के सभी मामलों में 31 जुलाई तक अंतरिम राहत बढ़ाने का आदेश दिया था। शुक्रवार को यह अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए यह अवधि बढ़ाई गई है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिग के आरोपित आधुनिक पॉवर लिमिटेड के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल, ट्रांसपोर्टर सोनू व विनीत अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने इनकी भी अंतरिम राहत की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ा दी। बता दें कि टंडवा के मगध एवं आम्रपाली कोल परियोजना में शांति समिति के जरिए लेवी की वसूली की जाती थी। इसका एक भाग उग्रवादी संगठन टीपीसी को दिया जाता था। संगठन इसका इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए करता था। इस मामले की जांच एनआइए कर रही है।

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