एडवोकेट एसोसिएशन बाहरी वकील को जज बनाने के पक्ष में नहीं
हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन राज्य के बाहर के अधिवक्ताओं को जज नियुक्तकर झारखंड हाईकोर्ट में पदस्थापित किये जाने के पक्ष में नहीं है।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन राज्य के बाहर के अधिवक्ताओं को जज नियुक्तकर झारखंड हाईकोर्ट में पदस्थापित किये जाने के पक्ष में नहीं है। उसका मानना है कि इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। इसी विषय पर बुधवार को एसोसिएशन ने आमसभा आहूत की है।
एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नवीन कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि चार सौ से अधिक अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर आमसभा बुलाने का आग्रह किया था। बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे बैठक प्रस्तावित है। पूर्व में भी ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद भी कई मौकों पर हाईकोर्ट के जज पद के लिए राज्य के बाहर के अधिवक्ताओं के नामों पर कोलेजियम द्वारा विचार किया गया है। ऐसी चर्चा है कि एक बार फिर राज्य के बाहर के अधिवक्ताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं करने का संबंधी आग्रह का प्रस्ताव एडवोकेट एसोसिएशन आमसभा में पारित किया जाएगा।
नवीन ने बताया कि प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद उसकी प्रति बार कौंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, राज्य बार कौंसिल, हाईकोर्ट और भारत सरकार को भेजी जाएगी।
एसोसिएशन चाहता है कि हाईकोर्ट का जज उन अधिवक्ताओं को ही बनाया जाय जो राज्य बार कौंसिल के सदस्य हों और राज्य की अदालतों के नियमित प्रैक्टिशनर हो।
नियमानुसार बार कोटे से हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय अधिवक्ताओं के नामों पर विचार कर संबंधित प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में भेजा जाता है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद भारत सरकार द्वारा संबंधित अधिवक्ता की नियुक्ति हाईकोर्ट में अपर जज के रूप में की जाती है।