सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करनेवाले स्कूलों की मान्यता होगी खत्म Ranchi News

Jharkhand. अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अब किसी स्कूलों की मान्यता सुरक्षा मानकों के आधार पर ही मिलेगी। सुरक्षा मानक नहीं पूरा करने पर मान्यता रद्द होगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Sun, 16 Jun 2019 12:19 PM (IST) Updated:Sun, 16 Jun 2019 07:58 PM (IST)
सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करनेवाले स्कूलों की मान्यता होगी खत्म Ranchi News
सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करनेवाले स्कूलों की मान्यता होगी खत्म Ranchi News

रांची, [नीरज अम्बष्ठ]। निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अब किसी स्कूलों की मान्यता सुरक्षा मानकों के आधार पर ही मिलेगी। वैसे स्कूल जो सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरेंगे, उनकी मान्यता रद होगी। स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर राज्य व जिला स्तर पर स्कूल सेफ्टी एडवाइजरी कमेटियों का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति-2016 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने इस नीति को झारखंड के भी स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेजे गए आदेश में सभी निजी व सरकारी स्कूलों में नीति को अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया है। बताया गया है कि स्कूल सुरक्षा नीति के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से स्कूलों में लागू करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक संयुक्त निगरानी समिति गठित है, जो राज्य के सभी स्कूलों में इसके अनुपालन की मॉनीटरिंग करेगी।
यह भी चेतावनी दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कभी भी इस मामले में संज्ञान लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति के तहत अब स्कूल भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार ही बनेंगे। सुरक्षा नीति के अनुपालन की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को दी जाएगी। प्रत्येक स्कूलों में सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी तथा इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समिति की होगी।
ये प्रावधान भी होंगे लागू

नए स्कूल ऐसी जगहों पर खोले जाएंगे जहां प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं नगण्य हों। किसी संवेदनशील स्थान पर बने मौजूदा स्कूलों को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। स्कूलों के निर्माण में गैर ज्वलनशील, अग्निरोधक उष्मा रोधक सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक कक्षाओं में आसान निकास के लिए दो दरवाजे, हवा और रोशनी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मौजूदा स्कूलों का विस्तार प्रमाणित इंजीनियर से फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना नहीं कराया जाएगा। बाहर की तरफ खुलनेवाले दरवाजे खुले क्षेत्रों में पर्याप्त चौड़ाई के आहातों में खुलने चाहिए आदि।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया है निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा स्कूल सुरक्षा नीति-2016 के निर्देशों को सभी स्कूलों में लागू करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इसे लेकर 14 अगस्त 2017 को ही एक आदेश पारित किया है। इधर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भी इस नीति को लागू करने का निर्देश राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिया है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

chat bot
आपका साथी