लालू प्रसाद की याचिका पर आशिक सुनवाई

राज्य ब्यूरो, राची : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में आशिक सुनवाई हुई

By Edited By: Publish:Sat, 04 Jul 2015 01:40 AM (IST) Updated:Sat, 04 Jul 2015 01:40 AM (IST)
लालू प्रसाद की याचिका पर आशिक सुनवाई

राज्य ब्यूरो, राची : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में आशिक सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच में उनकी ओर से कहा गया कि चारा घोटाला से संबंधित एक मामले में सीबीआइ की निचली अदालत ने सजा सुनाई है। ठीक उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सीबीआइ ने अन्य मामले दर्ज किए हैं। चूंकि उन्हें एक मामले में सजा मिली है इसलिए अन्य मामले निरस्त किए जाएं। दूसरी ओर सीबीआइ की ओर से अन्य मामलों को पूर्व के मामलों से अलग कहते हुए याचिका खारिज किए जाने की माग की गई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी नहीं की जा सकी। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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कोर्ट : आरके राणा की याचिका पर सुनवाई 24 को

राची : चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता डा. आरके राणा की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच में मामले की सुनवाई तय थी। याचिका में कहा गया है कि चारा घोटाला के एक मामले में उन्हें सजा मिल चुकी है। ठीक उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सीबीआइ ने अन्य मामले दर्ज किए हैं। उन्हें एक मामले में सजा मिली है इसलिए अन्य मामले निरस्त किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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जगदीश शर्मा की याचिका पर सुनवाई टली

राज्य ब्यूरो, राची : पूर्व सासद जगदीश शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच में मामले की सुनवाई होनी थी। याचिका में कहा गया है कि चारा घोटाला के एक मामले में उन्हें सजा मिल चुकी है। ठीक उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सीबीआइ ने अन्य मामले दर्ज किए हैं। उन्हें एक मामले में सजा मिली है इसलिए अन्य मामले निरस्त किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।

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नीतीश को आरोपी बनाने के मामले की सुनवाई 31 को

राज्य ब्यूरो, राची : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने की माग को लेकर दायर मिथिलेश कुमार सिंह की विभिन्न चार याचिकाओं पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की बेंच में मामले की सुनवाई तय थी। याचिका में कहा गया है कि सीबीआइ ने जान-बूझकर नीतीश कुमार को चारा घोटाला मामले में आरोपी नहीं बनाया जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

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विदेश सिंह और इरफान अंसारी को फिर से नोटिस

राची : पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक विदेश सिंह और काग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को फिर से नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। पूर्व में जारी नोटिस बगैर तामिला के वापस आने के बाद न्यायमूर्ति पीपी भट की बेंच ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। विदित हो कि विदेश सिंह के खिलाफ शशिभूषण मेहता ने और इरफान अंसारी के खिलाफ बीरेंद्र मंडल ने चुनाव याचिका दायर कर उन दोनों के निर्वाचन को निरस्त करने की माग की है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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चंपई सोरेन दायर करेंगे जवाब

राची : विधायक चंपई सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली गणेश महली की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंपई को जवाब दायर करने को कहा है। न्यायमूर्ति पीपी भट की बेंच में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। चंपई की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में चंपई सोरेन के निर्वाचन को गलत बताते हुए निरस्त करार देने का आदेश दिए जाने की

माग की गई है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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फुलकोर्ट रेफरेंस

राची : अधिवक्ता अजय कुमार पाडेय के आकस्मिक निधन के कारण शुक्रवार को हाईकोर्ट में फुलकोर्ट रेफरेंस का अयोजन किया गया। रेफरेंस के बाद हाईकोर्ट के सारे न्यायिक कामकाज स्थगित रखे गए। रेफरेंस में मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह सहित हाईकोर्ट के सभी जज, बार कौंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश तिवारी, वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे।

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कोडरमा के केशो डैम के विस्थापितों को मिलेगा मुआवजा

राज्य ब्यूरो, राची : कोडरमा जिले के केशो डैम निर्माण के दौरान हुए विस्थापितों को हाईकोर्ट के आदेश से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मुआवजे की माग को लेकर दायर सुकर महतो एवं अन्य

की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पीपी भट की बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि उनकी जमीन डैम निर्माण के लिए अधिग्रहित कर ली गई पर अब तक रैयतों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष बैंक खाता नंबर और पहचान पत्र जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई

को होगी।

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