पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को मिली जमानत

मेदिनीनगर पलामू सीजेएम अदालत में शनिवार को आत्मसमर्पण कर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने जमानत लिया। विदित हो कि केएन त्रिपाठी के विरुद्ध मेदिनीनगर थाना अंतर्गत सुआ निवासी विजयानंद पाठक ने आठ फरवरी 2017 को राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के विरुद्ध अपमानित करने हेतु तथ्य से परे वक्तव्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व फेसबुक पर

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Mar 2019 06:20 PM (IST) Updated:Sat, 16 Mar 2019 06:20 PM (IST)
पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को मिली जमानत
पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को मिली जमानत

मेदिनीनगर : पलामू सीजेएम की अदालत में शनिवार को आत्मसमर्पण कर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने जमानत ली। मालूम हो कि केएन त्रिपाठी के विरुद्ध मेदिनीनगर थाना अंतर्गत सुआ निवासी विजयानंद पाठक ने 8 फरवरी 2017 को राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के विरुद्ध अपमानित करने संबंधित तथ्य वाले वक्तव्य देने,इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व फेसबुक पर चलाने को ले शहर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें शहर थाना कांड संख्या 436,तिथि 23 दिसंबर 201 को भादवि की धारा 500 ,504,व 505  के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप था कि पूर्व कांग्रेसी विधायक ने निवर्तमान मुख्यमंत्री को अपमानित करने के लिए तथ्य से परे वक्तव्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व फेसबुक पर चलाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार, मोबाइल, फेसबुक और यूट्यूब आदि पर देखा कि पूर्व विधायक कृष्णानंद त्रिपाठी मुख्यमंत्री रघुवर दास को नशेड़ी कहा। यह भी कहा कि सीएम नशे में धुत रहते हैं। इस तरह का वक्तव्य सुनकर वे हतप्रभ रह गए । स्वयं को अपमानित महसूस किया। मुख्यमंत्री को त्रिपाठी ने अपमानित किया और चरित्र हनन के उद्देश्य इस तरह का वक्तव्य दिया। इससे आम जनता में उनकी छवि धूमिल हो। मालूम हो कि उक्त मामले में केएन त्रिपाठी ने जिला जज चतुर्थ के न्यायालय  में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। इसमें दिनांक 13 मार्च 2019 को न्यायालय ने 10 हजार के दो मुचलके पर अग्रिम जमानत प्रदान की थी। त्रिपाठी शनिवार को मुख्य न्याय दंडाधिकारी पलामू की अदालत में आत्मसमर्पण किया। बेल बांड दाखिल किया।

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