नप बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा, छ: पार्षदों ने किया बहिष्कार

पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय के सभागार में शनिवार को बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नग

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Jul 2020 07:04 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jul 2020 06:18 AM (IST)
नप बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा, छ:  पार्षदों ने किया बहिष्कार
नप बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा, छ: पार्षदों ने किया बहिष्कार

पाकुड़: नगर परिषद कार्यालय के सभागार में शनिवार को बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष संपा साहा ने की। नियमानुकूल बैठक नहीं बुलाये जाने का विरोध करते हुए पार्षद रूमाली सरकार, पूनम देवी, सीमा सोनी भगत, मोनिता कुमारी, असलम अंसारी, खुर्शीद आलम ने बैठक का बहिष्कार कर दिया । छ: पार्षदों के द्वारा बैठक का बहिष्कार किए जाने के बाद भी बैठक की कार्रवाई जारी रही। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष सुनील सिन्हा के अलावे 14 पार्षदों ने हिस्सा लिया है।

नगर अध्यक्ष संपा साहा ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने डीसी कुलदीप चौधरी के पत्र का उल्लेख कर बैठक को निरस्त करने का प्रयास किया है लेकिन यह पत्र नगर परिषद के लिए नहीं है। बल्कि सांसद व विधायक के लिए है।

नगर परिषद के पास डीसी के इस तरह का कोई पत्र नहीं आया है। मामले की शिकायत उपायुक्त से की जाएगी। इसको लेकर बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने प्रस्ताव पारित किया है। पूर्व की बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव की समीक्षा की गई। साथ ही विकास योजनाओं में तेजी लाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। मौके पर नगर उपाध्यक्ष सुनील सिंहा, नगर प्रबंधक मृत्युंजय पांडेय, पार्षद राणा ओझा, अशोक प्रसाद, उज्जवल हाड़ी, पूनम देवी, अरूण सरदार सहित अन्य मौजूद थे।

बैठक को ठहरा अवैध

नगर परिषद कार्यालय के दो पक्षों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्षदों का एक पक्ष अध्यक्ष के समर्थन में हो तो दूसरा पक्ष उनके विरोध में है। इसका ताजा मामला बुधवार को आयोजित नगर परिषद के बोर्ड की बैठक में देखा गया। विरोध पक्ष के वार्डों ने नगर अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई बोर्ड की बैठक को अवैध करार देते हुए बैठक का बहिष्कार कर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर को आवेदन देकर बोर्ड की बैठक को स्थगित करने की मांग की। दिए आवेदन में छ: पार्षदों ने बताया है कि नगर परिषद के कर्मी समशेर आलम के द्वारा पार्षदों को मंगलवार की शाम 6 बजे बोर्ड की बैठक की सूचना मोबाइल पर दी गई। जबकि झारखंड नगरपालिका अधिनियम एक्ट 2011 की धारा 75 में स्पष्ट उल्लेख है कि निकाय बोर्ड की बैठक किए जाने वाले कार्य की सूची रजिस्ट्रीकृत पते पर कम से कम 72 घंटा पूर्व पार्षद को भेजी जानी चाहिए। निकाय बोर्ड की बैठक में स्थानीय विधायक व सांसद को सम्मिलित किया जाता है। अधिनियम को ताक पर रखकर एवं इसके विपरीत मनमाने कृत्य कर पार्षदों के साथ न्याय नहीं करने का नगर अध्यक्ष पर छ: पार्षदों ने आरोप लगाया है।

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नगर अध्यक्ष बोर्ड की बैठक संबंधित पत्र नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार दोपहर को दी गई थी। तबीयत खराब रहने के कारण पत्र के आलोक में अग्रतर कार्रवाई के लिए नगर प्रबंधक को प्राधिकृत किया था। बैठक के संबंध में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

गंगाराम ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पाकुड़

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