पीडीजे ने हाईकोर्ट के निर्देश पर किया भुगतान

वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद संख्या 41/15 के अवार्ड के विरुद्ध झारखंड ।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 May 2020 06:45 PM (IST) Updated:Thu, 28 May 2020 06:45 PM (IST)
पीडीजे ने हाईकोर्ट के निर्देश पर किया भुगतान
पीडीजे ने हाईकोर्ट के निर्देश पर किया भुगतान

संवाद सूत्र, लातेहार : वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद संख्या 41/15 के अवार्ड के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में दायर मिसलेनियस अपील वाद संख्या 170/2018 में पारित आदेश के आलोक में 25 हजार रूपये का डिमांड ड्राफ्ट दावा कर्ता गीता देवी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कांत सहाय के द्वारा गुरुवार को प्रदान किया गया। मालूम हो कि आवेदिका के पति संजय कुमार की मृत्यु एक वाहन दुर्घटना में गत 13 जून 2015 को एनएच 75 पर हो गई थी। दावाकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि उक्त दुर्घटना के उपरांत मृतक की पत्नी गीता देवी एवं उनके आश्रितों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमएसीटी लातेहार की अदालत में दावा वाद पेश किया था। उक्त वाद की सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल विष्णु कांत सहाय की अदालत ने दावाकर्ताओं को कुल 19 लाख 80 हजार 335 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को दिया था। सहाय के इस आदेश के बाद दावाकर्ताओं ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपील दायर करते हुए राशि बढ़ाने की अपील की थी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के पी देव की अदालत ने दायर एम ए वाद संख्या 170/2018 की सुनवाई करते हुए उक्त अवार्ड की राशि को बढ़ाकर कुल 24 लाख 21 हजार 635 रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया था। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय में निर्णित सरला वर्मा (सुपरा) का हवाला देते हुए अवार्ड की राशि को बढ़ोतरी करने का आदेश पारित किया था । उक्त निर्णय के बाद स्टेटरी अमाउंट कुल 25 हजार का भुगतान गीता देवी को करने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय के निबंधक ने कुल 25 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट गीता देवी को भुगतान हेतु लातेहार ट्रिब्यूनल को भेजा था । उक्त डिमांड ड्राफ्ट को श्री सहाय ने दावा कर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार की उपस्थिति में प्रदान किया। इस मौके पर कार्यालय सहायक जितेंद्र दुबे आदि उपस्थित थे।

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