11 लोगों की उपस्थिति में संपन्न होगा शादी-विवाह

शुक्रवार को भारतीय आदिवासी भूमिज समाज की वर्चुअल बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पाइको सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना की स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय आदिवासी भूमिज समाज की ओर से निर्णय लिया गया कि कोरोना काल के दौरान मात्र 11 लोगों की उपस्थिति में शादी-विवाह संपन्न कराया जाएगा..

By JagranEdited By: Publish:Sat, 01 May 2021 06:40 AM (IST) Updated:Sat, 01 May 2021 06:40 AM (IST)
11 लोगों की उपस्थिति में संपन्न होगा शादी-विवाह
11 लोगों की उपस्थिति में संपन्न होगा शादी-विवाह

संवाद सूत्र, जादूगोड़ा : शुक्रवार को भारतीय आदिवासी भूमिज समाज की वर्चुअल बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पाइको सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना की स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय आदिवासी भूमिज समाज की ओर से निर्णय लिया गया कि कोरोना काल के दौरान मात्र 11 लोगों की उपस्थिति में शादी-विवाह संपन्न कराया जाएगा। प्रीतिभोज स्थगित रखा जाएगा। भूमिज समाज के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश सरदार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समाज को जागरूकता करने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के तहत शादी व पार्टी में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने भूमिज समाज के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए 11 लोगों की उपस्थिति में ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराएं। बारात में दुल्हा, दुल्हे के मामा-मामी-2, जीजा-1, भाभी (हिली)-1, डांड़िया बूढ़ा-बूढ़ी-2, दुल्हे का पिता-1, गांव के दो गांवला, दुल्हे का पिसा या मेहमान-1 शामिल हैं, जबकि लौटती मे दुल्हन-1 व लुगदी (दुल्हन की साथी) का उम्र 45 साल से कम होना चाहिए। इस दौरान दुल्हा-दुल्हन घर में जल-माटी लाने से लेकर विधि बनाने और विवाह संपन्न कराने में दस लोग शामिल होंगे। इस शादी में दुल्हन या दुल्हा पक्ष से किसी तरह का गांवला या कुटुम्ब प्रीतिभोज स्थगित रहेगा। विवाह में गाजा-बाजा भी शामिल नहीं होगा। बैठक के दौरान बताया गया कि मेहमानों को इसी आधार पर निमंत्रित करें। विवाह से पूर्व संभव हो तो वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराएं। इसी प्रकार, किसी की मृत्यु के बाद श्राद्धकर्म में भी जरूरत के अनुसार ही लोगों को बुलाएं। भोज स्थगित रहेगा। यह नियम सिर्फ कोरोना काल तक ही लागू रहेगा। स्थिति सामान्य होने पर नियम निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही एक मई से शुरू हो रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। पोटका थाना प्रभारी रविद्र मुंडा ने भूमिज समाज की बैठक में लिए गए निर्णय की सराहना की। मौके पर राष्ट्रीय महासचिव दिनेश सरदार, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सरदार, पश्चिमी बंगाल के संजय सरदार, युधिष्ठिर सरदार, बंकेश्वर सिंह सरदार, गौरी सिंह, जीतेन सरदार, जगजीवन सरदार आदि उपस्थित थे।

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